हाई कोर्ट ने लगायी रोक, एन्टी भूमाफिया कानून के तहत जमीन कब्जा करने के आरोप पर हुई एफ आई आर से पूर्व धारा 441 आई पी सी की नोटिस न दिए जाने पर निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक…..इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जौनपुर जिले के थाना मडियाहू के अंतर्गत ग्राम रामपुर नद्दी के निवासी प्रेमचंद अग्रहरि व 5 अन्य के विरुद्ध एन्टी भू माफिया कानून के तहत न्यायालय से सम्मन आने पर चल रही पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। याचीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने मा. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष बहस में बताया कि याचीगण का मुकदमा अपने विरोधी शिव शंकर श्रीवास्तव से 1959 से चल रहा है। डिक्री आदेश में परिवर्तन करने हेतु शिव शंकर श्रीवास्तव के द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र खारिज होने पर अपने निजी फायदे के लिए लेखपाल से मिलकर याचीगण के विरुद्ध एफ आई दर्ज करा दिया।जिस पर आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सम्मन आने पर उसको निरस्त किये जाने हेतु याचिका दाखिल की गई।याचीगण की ओर से अधिवक्ता ने बहस में बताया कि इस एफ आई आर से कुछ महीने पूर्व भी बाउंड्री वाल को लेकर जमीन कब्जा करने के विवाद होने पर याचीगण के विरूद्ध शिव शंकर श्रीवास्तव ने एफ आई आर दर्ज कराया था जिसमे याचीगण जमानत पर है और दोनों पक्षों के बीच सिविल वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अपने निजी लाभ के लिए शिव शंकर श्रीवास्तव ने लेखपाल को मिलाकर अपने प्रार्थना पत्र पर उसी घटना के विवाद पर 9 महीने बाद फिर याचीगण के विरुद्ध 441 आई पी सी की वैधानिक नोटिस दिए बिना एन्टी भूमाफिया कानून के तहत एफ आई आर दर्ज करा दिया जिसमे चार्जशीट के बाद न्यायालय से सम्मन आने पर हाइकोर्ट ने अगले आदेश तक याचीगण के विरुद्ध चल रही न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व लेखपाल को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है ।जबकि याचीगण व विरोधी पार्टी के बीच सिविल मुकदमा विचाराधीन है और सिविल मुकदमे के विवाद को आपराधिक मुकदमें का रंग दे दिया गया है।जो न्यायहित में गलत है।