बीएसए व बीईओ के खिलाफ याचिका निस्तारित, मेरठ : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी मेरठ के विरुद्ध अवमानना याचिका निस्तारित कर दिया गया ।याची शिक्षामित्र निमिषा तिवारी की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय को बताया की हाइकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी मेरठ ने स्कूल के हेडमास्टर मधुसूदन कौशिक को आदेश पारित कर दिए थे, लेकिन विद्यालय के हेड मास्टर / प्रभारी प्रधानाध्यापक मधुसूदन कौशिक कुछ दिन तक विद्यालय रजिस्टर पर साइन कराया और मानदेय भी मिल गया लेकिन याची को पूर्व की स्थिति में कोई कक्षा कक्षा पढ़ाने के लिए आवंटन नहीं किया और वर्तमान समय में याची को रजिस्टर में साइन भी करने नहीं दिया जा रहा है । याचिका को निस्तारित करते हुए शिक्षामित्र निमिषा तिवारी को हेड मास्टर उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्ण पुरी नगर मेरठ के विरुद्ध याची को कक्षा आवंटन न कराए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य उच्च अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में याची के विरुद्ध रिकवरी व सेवा समाप्ति के आदेश पर हाइकोर्ट रोक लगा चुकी है। वह मामला अगले से विचाराधीन है । इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी.एस.ए और बी.ईओ. मेरठ के विरुद्ध अवमानना याचिका की निस्तारित कर दी है।
कोर्ट ने याची को कक्षा आवंटन न करने पर बीएसए व अन्य उच्च अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने की दी छूट दे दी है। साथ ही हाइकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बीएसए व बी ई ओ ,मेरठ ने स्कूल के हेडमास्टर मधुसूदन कौशिक को निर्देश दिया था। जिस पर प्रभारी प्रधानाध्यापक मधुसूदन कौशिक ने कुछ दिन तक विद्यालय रजिस्टर पर याची का साइन कराया। जिसके बाद याची को मानदेय भी मिल गया। लेकिन याची को पूर्व की स्थिति में कोई कक्षा कक्ष पढ़ाने के लिए आवंटित नहीं किया गया। वर्तमान समय में याची को रजिस्टर में साइन भी करने नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट ने शिक्षामित्र निमिषा तिवारी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका की निस्तारित, हाईकोर्ट ने याची के विरुद्ध रिकवरी व सेवा समाप्ति के आदेश पर भी रोक लगा रखी है। इस मामले में अधिवक्ता सुनील चौधरी ने याची की ओर से रखा पक्ष। जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में सुनवाई की गयी।