राहत नहीं छोड़ना होगा स्कूल

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राहत नहीं छोड़ना होगा स्कूल/  मेरठ। समायोजन का विरोध कर रहे प्रधानाध्यापकों को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के प्रधानाध्यापकों के समायोजन के आदेश पर रोक लगा दी है। सीमा जायसवाल व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की बैंच ने यह आदेश जारी किया है। इसको लेकर जो प्रधानाध्यापक समायोजन को लेकर परेशान थे उनके लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 16 अगस्त 2024 को प्रधानाध्यापकों के समायोजन से संबंधित आदेश दिया था जिसके खिलाफ सीमा जायसवाल और अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। वादी के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात को तय करने का अधिकार है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद और जिला बेसिक अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार प्रधानाध्यापकों के समायोजन का आदेश दे। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल बेंच ने बेसिक शिक्षा परिषद के 16 अगस्त 2024 के आदेश पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि छात्र और शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे स्कूल जहां छात्र संख्या कम, लेकिन शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, वहां से शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में समायोजित किया जाना है, जहां छात्र संख्या तो अधिक है, जबकि शिक्षकों की संख्या कम है। इसके लिए सरप्लस शिक्षकों की सूची और विद्यालयों की सूची भी जारी कर दी गई है। समायोजन के लिए शिक्षकों को दो सितंबर तक आॅनलाइन आपत्तियां दर्ज करानी थी। तय तारीख को दोपहर दो बजे तक विभाग को 49 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। तीन से चार सितंबर तक विभाग की निर्धारित समिति आपत्तियों का निस्तारण करेगी। इसके बाद शिक्षकों को स्कूलों का विकल्प भरने का मौका मिलेगा। एक शिक्षक अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प भर सकेगा। वहीं प्रधानाध्यापकों को केवल दो विद्यालयों का ही विकल्प मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गयी है।

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