सदर के रंजीत जैन पर गुंडा एक्ट,
मेरठ। छावनी क्षेत्र के सदर बाजार इलाके के रंजीतपुरी निवासी रंजीत जैन पुत्र बुद्ध प्रकाश जैन पर गुंडा एक्ट तामीर कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर बृजेश सिंह ने इस आशय के आदेश विगत 28 नवंबर को जारी किए हैं। हालांकि कोर्ट का यह आदेश मंगलवार को अपलोड हो सका। पहले शरद जैन के द्वारा पुलिस को दी गयी तहरीर में रंजीत जैन पर मंदिर की जमीन बेचे के आरोपों के बाद अब कोर्ट द्वारा गुंडा एक्ट का लगा दिया जाना विधि विशेषज्ञों की राय में रंजीत के लिए बेहद मुश्किल भर होगा। जानकारों का यहां तक कहना है कि संभव है कि रंजीत जैन जिस मामले को लेकर जेल भेज गए थे और एक लंबे अरसे तक सलाखों के पीछे रहने के बाद उन्हें सशर्त जमानत मिली, गुंडा एक्ट लगाए जाने के बाद उनकी बेल कैसिल होने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता।
रंजीत जैन पर गुंडा के जो सदर जैन समाज के जो लोग निहितार्थ निकाल रहे हैं उनका साफ मानन है कि रंजीत जैन पर गुंडा एक्ट का लगाना उन सभी के लिए मुसीबत का नया अध्याय शुरू होने सरीखा है जो सदर के श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन पंचायत मंदिर दुर्गाबाड़ी सदर की कमेटी में उनके साथ पदाधिकारी रहें हैं तथा जिन्होंने विगत दिनों डिप्टी रजिस्ट्रार के यहां चुनाव कराने के संबंध में दाखिल किए गए पत्र पर साइन किए हैं। इसके अलावा एक बड़ी मुसीबत डिप्टी रजिस्ट्रार की वो रिपोर्ट है जो उन्होंने पुलिस को बतौर कार्रवाई के लिए भेजी है। इसका आशय चुनाव के नाम पर जो खेल किया गया है और इस खेल में जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। इस सारे प्रकरण में रंजीत जैन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई का किया जाना सिर पर मंडरा रही आफत की इस आग में पेट्रोल डालने सरीखा माना जा रहा है। सदर जैनसमाज के कुछ लोगों खासकर उन लोगों का जो मंदिर को लेकर खासे सक्रिय रहते हैं उनका मानना है कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई रंजीत जैन से बाकियों काे प्रभावित करेगी। आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आ सकती हैं जो लॉस्ट स्टेज पर मानी जा रही हैं।
फाइल फोटो जब पूर्व में सदर पुलिस ने रंजीत जैन की अरेस्टिंग की थी