सुप्रीमकोर्ट की केव ग्रीन पटाखों की अनुमति, पटाखे चलाने के लिए केवल दो दिनों की अनुमति, दीपावली वाले दिन और एक दिन पहले
नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर की जहरीली हवा सांसों पर भारी है, उसके बाद भी सुप्रीमकोर्ट ने पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ ही शर्त लगा दी है कि केवल दो दिन ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। दीपावली और दीपावली से एक दिन पूर्व। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा इतना ही नहीं केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गयी है और हिदायत दी गयी है कि ऑन लाइन ग्रीन पटाखे नहीं मंगाए जाएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य शर्तें जोड़ दी गई हैं। आदेश में कहा गया है कि बाहरी क्षेत्र से एनसीआर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे की अनुमति नहीं होगी। नकली ग्रीन पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। पेट्रोल टीम हरित पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा, हरित पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, ग्रीन पटाखों को अदालत स्वीकृति देती है, क्योंकि हमें संतुलित रुख दिखाने की जरूरत है। इससे पहले ग्रीन क्रैकर्स समेत सभी तरह के पटाखों की दिल्ली के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बिक्री और उन्हें जलाने पर रोक थी।
शीर्ष अदालत ने ये लगाई हैं शर्तें
- ग्रीन पटाखों के प्रमाणित निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में ऐसी आतिशबाजी बनाने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि उन्हें एनसीआर में नहीं बेचा जाएगा.
- इन निर्माताओं के पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से परमिट होना चाहिए
- इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी
- NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखों को ही फोड़ने की अनुमति होगी
- केवल चिन्हित स्थानों पर ही इनका इस्तेमाल कर सकेंगे
- नीरी की टीमें रैंडम आधार पर पटाखों के नमूने एकत्र करेंगी
- उल्लंघन करने पर दुकानदारों को दंडित किया जाएगा
- दिल्ली/एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा
- ऐसे पटाखों की भी ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी
- ग्रीन पटाखों के नियम-शर्तों के उल्लंघन पर औचक निरीक्षण किया जाएगा