डांसर सपना चौधरी गिरफ्तार व रिहा, लखनऊ। इवेंट कंपनी को धोखा देने की आरोपी सपना चौधरी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि बाद में उसे कठोर शर्तों के साथ जमानत दे दी गयी। डांसर सपना को एसीजेएम शान्तनु त्यागी ने सपना चौधरी को 20-20 हजार की दो जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर 25 मई तक रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 25 मई तक जमानत देते हुए कहा कि सपना हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगी। वह अपने जमानतदारों के और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराएंगी। साथ ही उनको दी गई अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नही करेंगी। सपना चौधरी को फिर से 25 मई को कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। इसके पहले सपना चौधरी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी देकर कोर्ट से गुजारिश की थी कि उन्हें इस मामले में हिरासत में लिया जाए जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इसको लेकर थाना आशियाना की चौकी किला के उप निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्तूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडेय, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद के खिलाफ FIR कराई थी। 13 अक्टूबर को दिन में तीन बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में अन्य आरोपियों द्वारा सपना चौधरी समेत अन्य कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रति व्यक्ति 300 सौ रुपये का टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे लेकिन रात्रि 10 बजे तक जब सपना चौधरी नहीं आईं तब लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विवेचना के बाद जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं सपना चौधरी के खिलाफ एक मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया जिस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था।