अंकित मोतला पर नरमी पर डीआईजी सख्त

kabir Sharma
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मेरठ। शातिर अंकित मोतला पर कार्रवाई के मामले में पुलिस की हीलाहवाली पर डीआईजी कलानिधि नैथानी सख्त नाराज हैं। उन्होंने पूरे मामले में सीओ दौराला से स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। डीआईजी की इस सख्ती से दौराला सर्किल में हड़कंप मच गया है। दरअसल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदेश भर में खास पहचान रखने वाले आईपीएस अफसर कलानिधि नैथानी कार्रवाई के मामले में किसी के साथ भी रियायत नहीं। शायद यही कारण है कि पूरे रेंज में अपराधाें के ग्राफ में तेजी से गिरावट दर्ज की गयी है। अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और पूरे रेंज में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण भी संभव हो सका है। डीआईजी नैथानी की अपराधी और अपराध पर हर वक्त नजर रहती है।

डीआईजी नैथानी की पूरे रेंज में अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर निरंतर समीक्षा चलती रहती है। इस बार उनके रडार पर आया है अंकित मोतला जिसके खिलाफ कार्रवाई में हीलाहवाली को लेकर उन्होंने सीओ से जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों अंकित मोतला के होटल पर पुलिस ने दबिश देकर वहां से अवैध कैसीनों पकड़ा था और बड़ी संख्या में जुआरी भी दबोचे गए थे। अंकित मोतला के खिलाफ यह इकलौता मामला नहीं है। इस केस के अलावा भी उस पर कई केस चल रहे हैं। इसके बावजूद कार्रवाई में रियायत पर डीआईजी सख्त नाराजगी का इजहर करते हुए सीओ से जवाब तलब कर लिया है।

बीती 9 अप्रैल को रेंज के मेरठ जनपद के थाना दौराला की दादरी चौकी के पास अंकित मोतला के होटल मे चल रहे जुआघर मे छापेमारी के दौरान 31 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया एवं 17 लाख कैश व ताश आदि की बरामदगी की गयी। इस सम्बन्ध में अभियुक्त अंकित मोतला व अन्य के विरूद्ध मु0अ0सं0 100/25 धारा 3/4 जुआ अधिनियम व 112 बीएनएस दर्ज किया गया। अंकित मोतला के विरूद्ध पूर्व में थाना लालकुर्ती पर 03, थाना सिविल लाईन पर 01 तथा थाना टीपीनगर पर 02 कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में डीआईजी महोदय द्वारा अभियुक्त अंकित मोतला की हिस्ट्रीशीट न खोलने और ऑपरेशन पहचान अभियान एवं विभिन्न अपराध गोष्ठियों में दिये गये निर्देशो के बावजूद पर्याप्त कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया परन्तु इसके बावजूद भी आरोपी अंकित मोतला के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नही की गयी अपितु आरोपी अंकित के द्वारा न्यायालय जनपद मेरठ से अपनी जमानत भी प्राप्त कर ली गयी । इस प्रकरण मे तत्कालीन थाना प्रभारी दौराला उत्तम सिहं राठौड को दिनांक 09.04.2025 को निलंबित किया जा चुका है। डीआईजी ने सट्टे के आरोपी अंकित मोतला की जमानत विरोध /निरस्तीकरण के संबध मे शिथिल पर्यवेक्षण व पूर्व से कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध मे सीओ दौराला से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही सभी क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में जुआ, सट्टा, शराब आदि का कारोबार ना होने दिया जाए इसके लिए केवल थाना प्रभारी ही नहीं बल्कि संबंधित क्षेत्राधिकारी की भी जिम्मेदारी होगी।

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