स्टेट दो दुकानों पर या फिर चार सौ दुकानों पर इसकी भी करायी जा रही है पड़ताल, ध्वस्तीकरण का विकल्प है खुला
मेरठ/ कैंट के बाउंड्री रोड स्थित बंगला 74 गोविंद प्लाजा को लेकर डीईओ आफिस के अफसर कानूनी सलाह ले रहे हैं। माना जा रहा है कि यहां बनायी गयी दो दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यह भी जानकारी जुटायी जा रही है कि जिस स्टे की बात की जा रही है वो दो दुकानों पर है या फिर चार सौ बतायी जा रही सभी दुकानों पर है। यदि दो दुकानों पर स्टे है तो कोर्ट में मजबूत पैरवी कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गोविंद प्लाजा डीईओ आॅफिस के रडार पर आ गया है। हालांकि इसमें अवैध निर्माण काफी पुराना है, लेकिन इसको लेकर सीएम पोर्टल पर की गयी शिकायतों के बाद गोविंद प्लाजा का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है।
जानकारी जुटायी जा रही है कि जिस स्टे की बात की जा रही है वो दो दुकानों पर है या फिर चार सौ बतायी जा रही सभी दुकानों पर, सत्रह जून को अगली सुनवाई
वहीं दूसरी ओर इस मामले में डीईओ आॅफिस के एक्शन के संभावित एक्शन से डरे गोविंद प्लाजा के व्यापारियों में अफरातफरी मची हुई है। दरअसल हुआ यह है कि गोविंद प्लाजा के लगभग 400 दुकानदारों को रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में अवैध निर्माण की जगह को भारत सरकार के अधिकार में बताया गया है। नोटिस जारी होने से गोविंद प्लाजा के व्यापारियों में बेचैनी है। किसी डिंपल अरोड़ा ने वरुण अग्रवाल की अवैध दुकान के बारे में डीईओ आफिस में शिकायत की थी। जिसमें कहा गया है कि रिहायशी बंगला संख्या 74 (सर्वे संख्या 335) बाउंड्री रोड में बनी सभी दुकानें अवैध हैं। शिकायत पर डीईओ आाफिस से एसडीओ वीके गुप्ता ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता डिंपल अरोड़ा की भी अवैध दुकान है। एसडीओ की रिपोर्ट के आधार पर डीईओ आॅफिस ने इस बंगले में बनीं सभी दुकान स्वामियों को नोटिस थमा दिए। इतना ही नहीं बंगले के अंग्रेज मालिक हेरोल्ड आॅब्रे सरकीज, ग्वेन लैंग, कैथलीन टर्नर, दुकानदार डिंपल अरोड़ा और वरुण अग्रवाल को भी नोटिस भेजे दिए गए। इस मामले में व्यापारी वरुण अग्रवाल ने डीईओ के सामने अपना पक्ष रखा और इस मामले में हाईकोर्ट का स्टे बताते हुए कागजात जमा किए। वरुण अग्रवाल ने बताया कि तीन जून को उनके जमा किए गए कागजात के आधार पर डीईओ अपना जवाब देंगे। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को डीईओ कार्यालय में होगी।
एक लाख में खाली कुर्सी खाली मंडप