भाइयों और पिता पुत्र को उम्र कैद

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भाइयों और पिता पुत्र को उम्र कैद,  सभी दोषियों पर लगाया एक-एक लाख रुपए का जुर्माना न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या दो प्रहलाद सिंह ने 7 साल पहले आरिफ पार्षद और सादाब उर्फ भूरा की हत्या के मामले में 400 के भाइयों और पिता पुत्र सहित साथ को उम्र कैद की सजा से दंडित किया और सभी को पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वादी आमिर ने थाना कोतवाली में 9 जुलाई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया की उसके चाचा आरिफ पार्षद और सादर उर्फ भूरा कसाई वाली मस्जिद के पास नई की दुकान पर मौजूद थे सभी मौके पर हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं जिससे की मौके पर सभासद की मृत्यु हो गई और घायल शादाब को अस्पताल भर्ती कराया गया विवेचना में मुख्य रूप से यह प्रकाश में आया किवर्ष 2016 में सोनाली उर्फ शमशाद किन्नर की साकेत क्षेत्र में हत्या हुई थी जिसमें आरिफ पार्षद और शादाब उर्फ भूरा गावह के रूप में थे। थाना कोतवाली में जिसमें दोनों गावहो पर आरोपियों की ओर से समझौते का दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। समझौता न होने पर दोनों की हत्या 9 जुलाई 2017 को कर दी गई थी। इस मामले में न्यायालय के समक्ष अभयोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश शर्मा, एडीसी प्रेरणा वर्मा ने कुल 12 गावह पेश किया ।न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस घटना में शफी पहलवान के चार बेटे तारिक, राशिद, राजू, शारीक, कासिफ उर्फ चीता, ताबिश, शाकिब ,को दोषी माना। न्यायालय ने सातों दोषियों को सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया और प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें एक आरोपी नदीम को न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी फाइक की दौरान मुकदमा बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है।

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