नए साल पर हंगामे को ना

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नए साल पर हंगामे को ना,

मेरठ/नए साल के जश्न के नाम पर पुलिस प्रशासन की अनुमति के बगैर पार्टी या पीने पिलाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योेंकि ऐसा करने पर लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा नए साल के मौके पर मसलन न्यू ईयर इव के मौके पर यदि कुछ करने के लिए दिल मचल रहा है तो पहले पुलिस की अनुमति ले लें।
नए साल के जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले और पुलिस के रडार पर होंगे। केवल हुड़दंगी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर नए साल के जश्न के आपत्तिजनक वीडियो या फोटो अपलोड करने पर भी पुलिस कार्रवाई करेंगी। इसके लिए अलग से एक सेल सोशल मीडिया पर मानिटरिंग पर रहेगा।
डीआईजी कलानिधि नैथानी ने नए साल के जश्म के अवसर पर मेरठ परिक्षेत्र के सभी जनपदों में कानून-व्यवस्था के मद्देनजर हुडदंगियों पर लगाम लगाने व प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी ने शराब पीकर हुडदंग किया तो ऐसे करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। इसके अलावा बगैर लाइसेंस के शराब बेचने वालों पर सख्ती की जाएगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही पर कठोर कार्रवाई तय है। इसके अलावा पूर्व संध्या पर हुडदंगियों की सोशल मीडिया की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।
यह किए गए हैं इंतजाम
-सभी थाने न्यू ईयर इव एवं न्यू ईयर के लिए अपना ड्यूटी चार्ट बनाएंगे और पर्याप्त संख्या में नाइट ड्यूटी रखें, प्रमुख स्थलों का राजपत्रित अधिकारी स्वयं भ्रमण करेंगे। कोई नई परंपरा ना डाली जाए।
-बगैर लाइसेंस के साथ पार्टी करने की अनुमति ना दें, अन्यथा शराब पीकर झगड़े होने और गोलीबारी आदि से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।
-सर्किल के सीओ तय करें कि चौकी स्टॉफ सांठगांठ करके कोई अनाधिकृत रूप से कोई पार्टी आॅर्गनाइज ना करे, ना ही कोई नियम विरुद्ध परमिशन जारी करें। इसके लिए सभी थानों और चैकियों को भलीभांति ब्रीफ करें।
-आबकारी विभाग से जारी लाइसेंसों की सूची प्राप्त कर लें, सूची के अतिरिक्त कहीं भी शराब पार्टी न हो।
– किसी भी अफवाह के फैलने पर तत्काल उसका खंडन किया जाए।
-ट्रैफिक पुलिस इस प्रकार ड्यूटी चार्ट तैयार ताकि सभी प्रमुख चौराहों/तिराहों/कटों पर नजर रहे। पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मी तैनात करें ताकि होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव हो सके।
तो खैर नहीं थानेदारों की
यदि कहीं से कोई उपरोक्त संबंध में शिकायत होती है या हुडदंग होता है, या गोली आदि चलने की सूचना आती है, या अपमिश्रित शराब का वितरण/हादसा होता है, तो चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। इसके साथ ही मदिरापान एवं बिक्री हेतु लाइसेंस के माध्यम से अनुमोदित सभी जगहों को भी निर्धारित समय सीमा के अंदर बंद करा दिया जाए।
चूक मिल तो फिर खैर नहीं

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