आदेश के बाद भी FIR नहीं-रिपोर्ट तलब

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आदेश के बाद भी FIR नहीं-रिपोर्ट तलब,

सेना में भर्ती होने व गांव का प्रधान बनने के मामले में कोर्ट ने दिए थे आदेश

मेरठ। फर्जी मार्केशीट के आधार पर सेना में भर्ती होने और गांव सिसौली के प्रधान चयनित होने के मामले में आदेश के बाद भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किए जाने पर कोर्ट ने एसओ मुंडाली से सोमवार को रिपोर्ट तलब कर ली। यह पूरा मामला मुंडाली थाना के गांव सिसौली के प्रधान प्रवीण तोमर व योगेश कुमार नाम के शख्श के बीच का है।
गांव सिसौली के रहने वाले योगेश कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान प्रवीन तोमर दसवीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और ग्राम प्रधान सिसौली के लिए भी फर्जी मार्कशीट का प्रयोग किया था। फर्जीवाडे़ का मामला आरटीआई से खुला था। योगेश कुमार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान उसकी जमीन को भी हड़पना चाहता है और आये दिन मार पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 जनवरी को मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश थानाध्यक्ष मुंडाली को दिये थे। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी थानाध्यक्ष ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। इस सम्बन्ध में न्यायालय में शिकायत की गयी। जिस पर न्यायालय ने थानाध्यक्ष थाना मुंडाली से आज मंगलवार को रिपोर्ट तलब की है।

विधवा के हत्यारे देवर सहित तीन को उम्रकैद

विधवा के मकान को बेचने का विरोध करने पर उसके हत्या करने के दोषी देवर और मकान खरीदने वाले बाप-बेटों को न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं0 16 नुसरत खान ने उम्र कैद और जुर्माने से दण्डित किया। घटना लगभग तीन साल पहले थाना हस्तिनापुर में घटी थी।
ग्राम झुनझुनी के रहने वाले विक्र सिंह पुत्र लखीराम ने थाना हस्तिनापुर में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बेटी पूनम का विवाह गांव पाली थाना हस्तिनापुर के रहने वाली सुधीर से हुयी थी। सुधीर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके मकान के पास में रहने वाले मदन पाल पुत्र मुंशी व मुंशी पुत्र हरकरन उसके मकान का कुछ हिस्सा खरीदना चाहते थे। जिसका पूनम विरोध किया करती थी। घटना के दिन 19 अप्रैल 2022 को वह अपनी बेटी के घर पर मौजूद था तभी उसका देवर मनोज पुत्र मेकचन्द, मदनपाल पुत्र मुंशी व मुंशी पुत्र हरकरन घर में आये और लाठी डंडे और लोहे की रोड से उसकी बेटी पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में पूनम को अस्पताल लेकर गये जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह पेश किये गये। और आरोपी पक्षी की ओर से 8 गवाह पेश किये गये। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर पिता पुत्र मदनपाल व मुंशी को उम्रकैद व 25-25 हजार रूपये तथा देवर मनोज को उम्रकैद और बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया।

महाराणा प्रताप के तैल चित्र का अनावरण
जिला बार एसोसिऐशन के लाल बहादुर शास्त्री सभागार में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र का अनावरण किया गया। जिसमें इस मौके पर महाराणा प्रताप के आदर्शां एवं मूल्य पर चलने की शपथ ली गयी। इस मौके पर अध्यक्ष रविन्द्र कुमार सिंह महामंत्री पं0 आनन्द कश्यप, मनोज पायल, प्रदीप कुमार गोयल, विक्रम सिंह तोमर, मिसबाहुददीन सिद्धकी, वी0के0 शर्मा, शिवदत्त जोशी, राजीव कुमार त्यागी, राजीव कुमार नागर, धीरेन्द्र तोमर सहित सैकडों अधिवक्ता मौजूद रहे।

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