अर्थ दंड एवं ब्याज माफी का अवसर

अर्थ दंड एवं ब्याज माफी का अवसर
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अर्थ दंड एवं ब्याज माफी का अवसर,

MEERUT/जीएसटी की अर्थ दंड एवं ब्याज माफी योजना कर जमा करके अर्थ दंड एवं ब्याज माफी का सुनहरा अवसर आज 3 जनवरी को अपर आयुक्त ग्रेड वन राज्य कर मेरठ जोन मेरठ के कार्यालय कक्ष में व्यापारिक संगठनों मेरठ डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन एवं जिला केमिस्ट एंड ड्रजिस्ट एसोसिएशन मेरठ के व्यापारियों के साथ बैठक की गई जिसमें एमनेस्टी स्कीम में ब्याज एवं अर्थ दंड माफी के बारे में चर्चा की गई सम्मानित व्यापारियों के साथ वार्ता के दौरान यह तथ्य बताया गया कि सरकार द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अर्थ दंड और ब्याज की मांगों को शर्तों के अधीन दिनांक 31 3 2025 तक मात्र कर जमा करते हुए कर्ज जमा किया जा सकता है इस संबंध में व्यापारियों से कहा गया कि उनसे संबंधित व्यापारियों की दिनांक 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के मध्य धारा 73 के अधीन जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध पारित आदेशों में सृजित कर की धनराशि को एमनेस्टी स्कीम में यदि उनके द्वारा जमा कर दिया जाता है कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है अथवा दाखिल अपील वापस ले ली जाती है तो ब्याज एवं अर्थ दंड की धनराशि की छूट प्राप्त होगी मूक यथाशीघ्र जमा करते हुए योजना का लाभ लेने के लिए सम्मानित व्यापारियों से आग्रह किया गया बैठक में दोनों व्यापारिक संगठनों के सदस्य श्री विनेश कुमार जैन अध्यक्ष, श्री रजनीश कौशल महामंत्री जिला मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, श्री अनिल अरोड़ा, श्री विपिन गुप्ता,श्री विपिन जुल्का, श्री सुमित, श्री नितिन अरोरा, श्री संकेत गर्ग ,श्री मनुल अग्रवाल महामंत्री मेरठ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन श्री धर्मवीर इत्यादि तथा श्री हरिराम अपर आयुक्त ग्रेड वन राज्य कर मेरठ जोन मेरठ श्री राजकुमार त्रिपाठी संयुक्त आयुक्त कार्यपालक संभाग ए मेरठ श्रीमती अनीता गरबायल संयुक्त आयुक्त कार्यपालक संभाग भी मेरठ एवं श्री अरुण कुमार पांडे उपायुक्त प्रशासन राज्य कर मेरठ उपस्थित रहे एमनेस्टी स्कीम की बैठक के दौरान संबंधित व्यापारियों से पंजीयन बेस बढ़ाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु भी वार्ता की गई सम्मानित व्यापारियों द्वारा एमनेस्टी एवं पंजीयन बेस बढ़ाने हेतु सकारात्मक अनुक्रिया दी गई तथा बताया गया कि उनके द्वारा अनवरत एमनेस्टी स्कीम है तो निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिया जाएगा और अतीस शीघ्र इस योजना को स्वीकार करने हेतु आगे भी कार्यवाही की जाएगी/

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