कोर्ट से ऋभष को राहत स्टे रिकॉल

कोर्ट से ऋभष को राहत स्टे रिकॉल
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कोर्ट से ऋभष को राहत स्टे रिकॉल,

मेरठ। कैंट स्थित ऋषभ एकाडेमी को कैंट प्रशासन मसलन सीईओ व डीईओ आॅफिस की किसी भी प्रकार की कार्रवाई के खिलाफ मिले स्टे को हाईकोर्ट ने रिकॉल कर लिया है। जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि जिस कार्रवाई को लेकर कुछ तत्व ऋभष के खिलाफ भौकाल मचाने का प्रयास कर रहे हैं उनके मनसूबों पर पानी फिर गया है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ऋषभ पर नहीं होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर विधि विशेषज्ञों की राय में ऐसे मामलों में जहां जनहित यानि चैािरटी स्कूल संचालन का कार्य होता है कोर्ट भी साफ्टकार्नर रखती है। ऋषभ के सचिव डा. संजय जैन के प्रयासों के चलते यह राहत भरी खबर मिल सकी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकरण को लेकर शिक्षण संस्था ऋषभ के खिलाफ कुछ लोग अभियान चला रहा हैं, वह प्रकरण सचिव डा. संजय जैन के कार्यकाल का नहीं है, बल्कि पूर्व में जो भी लोग ऋषभ एकाडेमी पर येन केन प्रकरेण काविज रहे हैं, यह सारी कारगुजारी उनकी है। जिन्होंने निर्माण कराए, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रख कि जो नोटिस कैंट प्रशासन मसनल सीईओ व डीईओ भेज रहे हैं उनकी पैरवी भी की जाए। केवल लूट मचाने के अलावा कुछ नहीं किया गया। ऋषभ व यहां पढ़ने वाले बच्चों व टीचरों तथा अन्य स्टॉफ के लिए राहत की बात यह है कि ऋषभ के सचिव डा. संजय जैन हैं जिन्होंने ऋषभ पर आयी इस आफत को हमेशा के लिए टाल दिया है।

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