मेरठ। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर दुर्गाबाड़ी सदर की प्रबंध समिति के चुनाव के नाम पर किए गए कथित घपले घोटाले मामले में सदस्य व ऋषभ एकाडेमी के सचिव डा. संजय जैन की तहरीर पर लंबी जांच प्रक्रिया के बाद थाना सदर बाजार में सुनील जैन, मृदुल जैन, रंजीत जैन व अनिल जैन बंटी के खिलाफ दर्ज की गयी FIR को लेकर हाईकोर्ट गए सुनील जैन को बेल मिलेगी या फिर उन्हे पुलिस जेल भेज सकती है इस पर फैसला संभवत मंगलवार को हो जाएगा। इस केस के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम है। विधि विशेषज्ञों की राय में जिन संगीन धाराओं में यह FIR लिखी गयी है उनके चलते इसको क्रेश किया जाना तो लगभग नामुमकिन है लेकिन इतना हो सकता है कि कोर्ट से तब तक जमानत मिल जाए तब तक पुलिस की ओर से चार्जशीट दर्ज नहीं की जाती। चार्जशीट की मियाद 90 दिन की होती है। इन 90 दिनों से करीब सत्ताइस दिन बीत चुके हैं। दरअसल पुलिस भी इलाहाबाद कोर्ट से आने वाले फैसले की बाट जोह रही है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस के पास भी विकल्प कम ही रह गए है। मामले की जांच आगे न बढ़ाए जाने के चलते थाना सदर बाजार पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सदर पुलिस भी ज्यादा दिनों के लिए इस मामले को अब नहीं लटका सकती, उसकी वजह 90 दिन में चार्जशीट दायर करने की मियाद की तलवार लटक रही है। चार लोगों पर FIR में आईओ को पर्चे काटने को जितना वक्त चाहिए उतना वक्त अब आईओ के पास भी बचा नहीं है। वहीं दूसरी ओर विधि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि बेल भी मिल जाती है तो यह लंबी राहत नहीं मानी जा सकती। क्योंकि चार्जशीट दायर होने के बाद पुलिस के पास अरेस्टिंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। कोर्ट तब तक राहत देती है जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती।
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