कोर्ट से अफसरों को झटका-याची को राहत

गैंगेस्टर एक्ट में FIR व गैंग चार्ट निरस्त
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कोर्ट से अफसरों को झटका-याची को राहत, प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में नियमानुसार जिलाधिकारी के द्वारा मीटिंग कर गैंगचार्ट न बनाये जाने पर हुई एफ आई आर पर याची के ऊपर उत्पीड़न कार्यवाही पर रोक याची हेमवंती पटेल निवासी देवरिया के खिलाफ जिला गोरखपुर थाना चिलवाताल के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में हुई एफ आई आर को हाई कोर्ट में चुनौती दिया। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला व अरुण कुमार सिंह देशवाल के समक्ष बहस में बताया कि याची विरुद्ध तीन झूठे केस दर्ज कराए गए थे जिसमें वह जमानत पर है याची के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई गलत है ।जिलाधिकारी के द्वारा जॉइंट मीटिंग कर गैंगस्टर चार्ट नहीं तैयार किया गया जिस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है और सुनवाई की अगली तारीख 24 -9- 2024 नियत करते हुए याची के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगा दी है ।याची के ऊपर रेप ,पॉक्सो व लोगो ठगी के झूठे केस दर्ज कराने व सहयोग करने का आरोप में 3 केस दर्ज है जिसमे गैंग का सरगना विकाश सिन्हा व अन्य 4 लोग है और याची के विरुद्ध 82 (कुर्की ) की कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित हो गया था।

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