चर्च सिटी प्रबंध समिति को झटका, बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ ने चर्च सिटी जूनियर हाई स्कूल ठठेरबाड़ा मेरठ प्रधानाचार्या के निलंबन मामले में प्रबंध समिति को बड़ा झटका देते हुए प्रधानचार्या का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल परिषदीय स्कूलों को लेकर नियम है कि यदि किसी स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा अपने स्कूल की प्रधानाचार्य को निलंबित किया जाता है तो वह निलंबन महज साठ दिन प्रभावी रहेगा। साठ दिन से अधिक प्रभावी तभी रह सकता है जब जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य के निलंबन के प्रबंध समिति के निलंबन के निर्णय का अनुमोद कर दें, उस पर मोहर लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्च सिटी ठठेरबाड़ा जूनियर हाई स्कूल की प्रबंध समिति की तमाम कवायदों के बाद भी स्कूल की प्रधानाचार्या का निलंबन साठ दिन से ज्यादा नहीं टिका रह सका। बीएसए ने ना तो उसका अनुमोदन किया और न ही उस पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज की जिसके बाद शासकीय नियम के चलते निलंबन स्वत ही खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर स्टाफ को लेकर भी इस मामले में तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी मुसीबत इस खींचतान के चलते दो माह से वेतन नहीं रिलीज हुआ है।
प्रबंध समित ने जतायी आशंका
वहीं दूसरी ओर इस मामले में चर्च सिटी स्कूल की प्रबंध समिति ने आशंका जतायी है कि बीएसए से मिली राहत के चलते प्रधानाचार्य कोर्ट की शरण ले सकती हैं। प्रबंध समिति के स्तर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर स्थगनादेश हासिल कर सकती हैं। चर्च सिटी के सचिव रमेश गिल ने जानकारी दी कि बीएसए कार्यालय द्वारा निर्णय की जानकारी रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाने की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन 18 सितंबर तक उन्हें कोई भी रजिस्टर्ड डाक इस संबंध में नहीं प्राप्त हुई है। रमेश गिल ने आशंका जतायी कि इन्हीं तमाम चीजों के चलते प्रबंध समिति द्वारा निलंबित की गयी प्रधानाचार्या को कोर्ट की मार्फत राहत का मौका प्रदान करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी जा रही है। रमेश गिल ने इसको अनुचित बताया। साथ ही कहा कि जो आरोप प्रबंध समिति ने प्रधानाचार्य पर लगाए हैं उस पर प्रबध समिति कायम है और जरूरत पड़ी तो प्रबंध समिति भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
ये हैं आरोप प्रधानाचार्य पर
बकौल सचिव रमेश गिल प्रधानाचार्य पर स्कूल व प्रबंध समिति के प्रति अनर्गल दुष्प्रचार करने के अलावा जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र दाखिल किए गए हैं उन पर जो सवाल उठाए गए हैं उन पर भी प्रबंध समिति कायम हैं। उन सवालों का उत्तर अभी तक प्रधानाचार्य ने नहीं दिया है। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है वह उचित नहीं ठहराया जा सकता।
ये कहना है सचिव का
चर्च सिटी जूनियर हाईस्कूल के सचिव रमेश गिल का कहना है कि बीएसए कार्यालय से अभी तक कोई कागज इस संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक कोई अधिकृत आदेश या अन्य सरकारी दस्तावेज न मिले तब तक आगे की कार्रवाई संभव नहीं। साठ दिन बाद बीएसए ने निलंबन को निरस्त कर दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि बीएसए न तो अनुमोदन दिया और न ही कोई आपत्ति जतायी और निलंबन स्वत ही समाप्त हो गया। दरअसल निलंबन साठ दिन बाद निरस्त किया गया है।