8 वर्षीय मासूम की हत्या में फूफा को सजा

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8 वर्षीय मासूम की हत्या में फूफा को सजा,

8 वर्षीय मासूम की हत्या में आरोपी फूफा को आजीवन कारावास
न्यायालय अपर जिला कोर्ट संख्या 1 मेरठ चंद्र प्रकाश तिवारी ने 8 वर्षीय बच्चें की हत्या के मामले में आरोपी फूफा रविंद्र गिरी पुत्र सुरेश गिरी निवासी पूठ खास थाना रोहटा मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अंकन 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि मुकदमा विनोद गिरी ने थाना रोहटा मेरठ में दिनांक 11 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 8 वर्षीय बेटा अपनी बुआ के घर ग्राम पूठ खास में आया हुआ था। दिनांक 10 जनवरी 2021 को आरोपी ने बताया कि उससे वासु की मृत्यु हो गई है।वादी मुकदमा जब मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बेटे का शव पड़ा हुआ है। उसने आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि वह के खेत पर लेकर गया था वासु खेत पर शैतानी कर रहा था गुस्से में आकर आरोपी ने उसे पीटते हुए उसका गला घोट का वसु की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपित मोके से भाग गया।न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे यह घटना गलती से हो गई ।न्यायालय में सरकारी वकील ने कुल 7 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्षयो को देखते हुए को सजा सुनाई।

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