22B OUT OF BOUND सही या लीकर लाइसेंस, मेरठ छावनी के बाउंड्री रोड स्थित बंगला 22B को लेकर नया चौंकाने वाजा खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर 22B की सील के बाद सब एरिया मुख्यालय ने 22B में सैन्य कर्मियों की एंट्री निषेध का बोर्ड लगा दिया था, लेकिन उन्हीं अफसरों की नाक के नीचे कुछ अरसे बाद उसी प्रतिबंधित 22B में अवैध रूप से बनाए गए होटल के लिए बेहद चौंकाने वाले अंदाज में लीकर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
वो भी एक दो नहीं बल्कि अलग-अगल तारीखों व सालों में अनेकों लीकर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट व एडवोकेट संदीप पहल का कहना है कि लीकर लाइसेंस जारी करने वाले सब एरिया के अफसरों को क्या पूर्व के 22B पर प्रतिबंध के नोटिस बोर्ड की जानकारी नहीं थी मान लिया नहीं थी, ताे कैंट बोर्ड प्रशासन ने लीकर रिपोर्ट में पूर्व के प्रतिबंध आदेशों का उल्लेख किस कारण से नहीं किया। लीकर परमिशन से पहले कैंट बोर्ड से रिपोर्ट मांगी जाती है। 30 दिसंबर 2019 को न्यू ईयर पर पार्टी में शराब परोसने की अनुमति एडम कमांडर संदीप सतवालेकर की कलम से दी गयी। प्रशांत विश्नाई 36/4 सिविल लाइन साकेत ने इसके लिए अप्लाई किया था। 6 मार्च 2020 राकेश मेहरा पुत्र जीएल मेहरा निवासी 404 आस्था अपार्टमेंट 26 साकेत को एडम कमांडर संदीप सतवालेकर व 3 मार्च 2022 को नरेश जौली पुत्र मलिक राम जौली निवासी 76/1 आनंदपुरी को कर्नल कपिल दलाल शराब सर्व की अनुमति देते हैं। इससे पूर्व 16 फरवरी 2022 को एडम कमांडेंट कर्नल आरके चौहान, अंकुर पुत्र सुरेन्द्र मलिक 93/1 प्रेमपुरी कंकरखेड़ा को अनुमति देते हें। सबसे हैरानी की बात यह है कि सभी प्रार्थना पत्र किसी सुदेश की ओर से प्रेषित किए गए हैं। लीकर के लिए जब कोई एप्लाई करता है तो कैंट प्रशासन की रिपाेर्ट लगती है। तो क्या कैंट अफसरों ने जानते बूझते सब एरिया स्टेशन को अंधेरे में रखा। जब 22B के लिए लीकर लाइसेंस जारी किया गया तो 22B को अवैध मानते हुए वहां एंट्री निषेध का बोर्ड लगाने वाले अफसरों ने किस कारण संज्ञान नहीं लिया।