मंडल आयुक्त ने ली बैठक, मेरठ (सू0वि0) आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे0 की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण मेरठ की बैठक आहूत की गई। बैठक में मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-82 (1) एवं 82 (2) के अंतर्गत परमिटो के हस्तानांतरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो, सीएनजी रैट्रोफिटमेंट सेन्ट्रोपी लाईसेंसिंग अवधि नियत किये जाने, स्पोर्टस स्टेडियम मेरठ परिसर की जमीन पर मेरठ-मवाना बस स्टैण्ड (यूनियन)/मेरठ-किला परीक्षितगढ बस स्टैंड (यूनियन) एवं मेरठ-सरधना बस स्टैंड (यूनियन) को हटाये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। उन्होने मेरठ-मवाना बस स्टैण्ड (यूनियन) के पदाधिकारियो से बस स्टैण्ड की भूमि को लीज पर लिये जाने से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। स्कूल वाहनो के परमिट नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण के विलंब से प्राप्त आवेदनो हेतु नीति निर्धारण के संबंध में आयुक्त महोदया ने कहा कि जो परमिट अभी तक नवीनीकृत नहीं हुये है उनको निरस्त कर संबंधित को नोटिस जारी किया जाये। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण मेरठ, आरटीओ हिमेश तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।