ऋषभ: गवन घोटाले पर आदेश 27 को

शरद जैन का चुनाव पर सवाल
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ऋषभ: गवन घोटाले पर आदेश 27 को, मेरठ छावनी वेस्ट एंड रोड स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सदर दुर्गाबाड़ी की श्री पार्श्व जिनेंद्र शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऋषभ एकाडेमी में कथित गवन व घोटाले मामले को लेकर दायर की गई याचिका में आगामी 27 सितंबर को सीजेएम की कोर्ट आदेश सुनाएगी। यह जानकारी इस मामले के शिकायतकर्ता व श्री पार्श्व जिनेंद्र शिक्षा परिषद के संस्थापक शरद जैन ने दी है। उन्होंने जानकारी दी कि ऋषभ एकाडेमी की प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जो आदेशों की अवमानना की गई।  धनबल के प्रभाव में आकर निर्णय लिए गए। जिसके बाद ऋषभ एकाडेमी का संचालन करने वाली श्री पार्श्व जिनेंद्र शिक्षा परिषद के संस्थापक सदस्य शरद जैन ने इस मामले को लेकर सीजेएम की कोर्ट में  रजिस्ट्रार लखनऊ एवं सब रजिस्ट्रार मेरठ के खिलाफ वाद संख्या 1740/2022 दायर कर  लापरवाही बरतने व हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत बिना किसी नियम के तहत कार्रवाई करने तथा शिकायतकर्ता की शिकायतों पर ढुलमुल रवैये की शिकायत आईपीसी की धारा 166 व 166 ए के तहत की थी, जिस पर  न्यायालय ने थाना सिविल लाइन से जांच आख्या मंगाने के उपरांत, शिकायतकर्ता के वकील देवेंद्र कुमार व अश्वनी लालसन की बहस सुनते हुए आदेश को 27 सितंबर नियत की है। आरोप है कि  शिकायतकर्ता शरद जैन द्वारा संस्था श्री पार्श्व जिनेंद्र शिक्षा परिषद में हो रहे घोटालों गबन लूट व अनियमितताओं संबंधित शिकायत बार-बार सब रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटी  मेरठ के कार्यालय में की गई थी। शरद का आरोप है कि सब रजिस्ट्रार  द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। शिक्षण संस्था में हो रही लूट के लिए शिकायतकर्ता द्वारा सब रजिस्ट्रार मेरठ व रजिस्टार लखनऊ को ही पूरी तरह जिम्मेदार बताया गया है । रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ एवं सब रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स,मोहनपुरी मेरठ के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है अब फैसला 27 तारीख के लिए सुरक्षित रखा गया है।

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