रोक के बाद भी खुर्द-बुर्द चर्च की जमीन

रोक के बाद भी खुर्द-बुर्द चर्च की जमीन
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रोक के बाद भी खुर्द-बुर्द चर्च की जमीन, शासन की रोक के बावजूद मेरठ में चर्च की जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। तमाम भूमाफियाओं का शिकंजा चर्च की जमीन पर कसा हुआ है। ऐसे मामलों की लगातार आ रही शिकायतों पर कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह गंभीर हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना की एक शिकायत पर कमिश्नर ने जिलाधिकारी मेरठ को मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर कार्रवाई कराए जाने को पत्र लिखा है। लोकेश खुराना ने बताया कि बच्चापार्क, छिपी टैंक, मिशन कंपाउंड साकेत आदि में चर्च के कब्रिस्तान व अन्य जगहों को कुटरचित पत्र तैयार कर बेचा जा रहा है। इसके इतर उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि चर्च की जमीन को ना बेचा जाए, लेकिन शासन के आदेश के बाद भी मेरठ में चर्च की जमीन के कुटरचित कागजात तैयार कराकर उन्हें बेचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिशन कंपाउंड में खसरा संख्या 321 को फर्जी लीज धारक से क्रय कर ली गयी। इतना नहीं चर्च की संपत्ति इस जमीन पर रमन गुप्ता व नीरू गुप्ता नाम के शख्स ने वहां अवैध रूप से भवन निर्माण भी कर लिया गया है। ऐसे भवन को बुलडोजर से गिराया जाना बेहद जरूरी है। लोकेश गुप्ता के कमिश्नर को दिए गए पत्र में अवगत कराया गया है कि साल 2007 में इसका गलत तरीके से बैनामा करा लिया गया। अब एक कुख्यात भूमाफिया से मिलकर उक्त स्थान पर व्यवसायिक कांप्लैक्स बनाने की साजिश की जा रही है। शासन के  प्रदेश भर के जिलाधिकारियों के आदेश के बाद भी चर्च की भूमि पर इस प्रकार से गलत तरीके से बैनामा कराया जाना और अब वहां कुख्यात भूमाफिया की मदद से व्यवसायिक कांप्लैक्स का प्रयास कानून का मखौल नहीं तो और क्या है। लोकेश खुराना का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन सख्ती से इस समेत अन्य सभी ऐसे मामलों में जरूर कानूनी कठोर कार्रवाई करेगा। चर्च की संपत्ति को जो तत्व खुर्द-बुर्द करने में लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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