ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा हत्यारा,
महिला अधिवक्ता की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास
न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 10 मेरठ चंद्रशेखर मिश्र ने हत्या के आरोप में आरोपी दीपक पुत्र राजे सिंह निवासी गंगानगर मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास वं अंकन 1लाख 7 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।
वादी के अधिवक्ता डॉक्टर ओ०पी०शर्मा, संजीव कुमार शर्मा,मो.नावेद एवं सरकारी वकील पदम सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा पुत्र सुरेश चंद शर्मा निवासी गंगानगर मेरठ ने थाना गंगानगर मेरठ में दिनांक 1 अप्रैल 2019 रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी दीपक उनके बराबर वाले मकान में ही रहता है तथा उनकी लड़की अधिवक्ता दर्शिता शर्मा के साथ लगातार छेड़छाड़ करता रहता था। जिसकी शिकायत लड़की ने अपने पिता से की थी। लड़की के पिता ने आरोपी की शिकायत उसके मां-बाप से जाकर की जिस पर दीपक व उसके माता-पिता ने माफी मांगते हुए आश्वासन दिया कि अब वह छेड़छाड़ या कोई गलती नहीं करेगा। इसके कुछ दिनों बाद दिनांक 1 अप्रैल 2019 को आरोपी सुबह करीब 10:00 बजे अपनी माता जगबीरी के साथ घर में घुस गया और गाली देते हुए कहा कि तुम बहुत शिकायत करते हो आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। इसके बाद आरोपी दीपक ने पिस्तौल निकाल कर दर्शिता शर्मा पर ताबड़तोड़ गोलिया चलानी शुरू कर दी और उसके सिर पर खुखरी से वार किया। इस घटना को देखकर उसकी बहन गुनीता शर्माअपनी बहन को बचाने के लिए पास आई तो आरोपी ने उस पर भी गोलियां चला दी।जिससे दोनों लड़कियां मौके पर गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले के सभी लोग मौके पर पहुचे तो आरोपी दीपक वहां से भाग गया। वादी मुकदमा ने तुरंत अपनी दोनों लड़कियों को अस्पताल भर्ती कराया। जहां पर दौरान उपचार एक पुत्री दर्शिता शर्मा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। न्यायालय में वादी के अधिवक्ता डॉ ओपी शर्मा व सरकारी अधिवक्ता पदम सिंह ने कुल आठ गवाह पेश करते हुए अपने मुकदमे को साबित किया। न्यायालय ने गवाहो व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अंकन 1लाख 7 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है ।