लैटर- कार्रवाई करो

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लैटर- कार्रवाई करो

 

सेवा में

 

श्रीमान

 

नई दिल्ली

 

विषय: मेरठ छावनी में अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आग्रह के संबंध में

 

महोदय,

अवगत कराना है कि मेरठ छावनी में कुछ सफेद पोश भूमाफिया जिनको मेरठ छावनी परिषद तथा रक्षा संपदा कार्यालय के उच्च पदस्थ कुछ अफसरों का संरक्षण हासिल है उन्होंने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण कर लिए हैं। भूमाफियाओं के द्वारा कराए गए अवैध निर्माणों के  खिलाफ बजाए कठोर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराया जाना अति आवश्य है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न किए जाने की वजह से मेरठ छावनी में भूमाफिया अनिल जैन निवासी बीआई लाइन बंगला नंबर 45 तथा जय प्रकाश अग्रवाल निवासी 210-ए वेस्ट एंड रोड धन शाकुंतल के हौसले बुलंद है। अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न किए जाने की वजह से ये तत्व नए-नए अवैध निर्माण कर रहे हैं। इसका पुख्ता सबूत मेरठ छावनी के आबूलेन स्थित ओल्ड ग्रांट का बंगला नंबर 182 में जय प्लाजा के नाम से बनाया गया अवैध कामर्शियल कांप्लैक्स है। 350 दुकानों का यह अवैध जय प्लाजा ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसको ध्वस्त करने की वजह से ही जय प्रकाश अग्रवाल ने इसमें नए अवैध निर्माण कर लिए हैं। ओल्ड ग्रांट के इस बंगले में नए अवैध निर्माणों के बाद अब जय प्रकाश अग्रवाल ने आसपास के कुछ अन्य मकान खरीद लिए हैं। आशंका है कि इन तमाम आवासीय भवनों को तोड़कर वहां भी व्यवस्थायिक कांप्लैक्सों का अवैध निर्माण कराया जाएगा। इसी जय प्रकाश अग्रवाल ने मेरठ छावनी स्थित बंगला नंबर 210 ए में अवैध रूप से धन शाकुंतल कोठी तथा सात -आठ फ्लैट भी अवैध रूप से बनाकर बेच डाले हैं। इन सभी अवैध निर्माणों का ध्वस्त किया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन यह नहीं किया जा रहा है। भूमाफिया अनिल जैन जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में हत्या का मामला विचाराधीन हैं उन्होंने मेरठ छावनी स्थित बीआई-लाइन-बंगला-नंबर-45 में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण कराया है जो ध्वस्त किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे ही कई अन्य भूमाफिया है जिन्होंने मेरठ छावनी में अवैध निर्माण कराए हैं उन सभी को ध्वस्त कराया जाना चाहिए ताकि भारत सरकार की मेरठ छावनी स्थित ओल्ड ग्रांट व ऐसी संपत्ति जिनकी लीज खत्म हो चुकी है वह सुरक्षित रहें। भूमाफिया उनमें अवैध निमार्ण करने का साहस न कर सकें।

आभार सहित अवैध निर्माणाें पर कार्रवाई की प्रत्याशा में

भवदीय शेखर शर्मा

पुत्र केके शर्मा निवासी जीएफ-19 अंसल कोर्ट यार्ड कंकरखेड़ बाईपास मेरठ


 

सेवा में

श्रीमान अधीशासी अधिकारी/ जन सूचना अधिकारी

छावनी परिषद परिषद

मेरठ

 

विषय: जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें

 

महोदय,

1- आबूलेन स्थित बंगला नंबर 182 में जय प्लाजा कामर्शियल कांप्लैक्स क्या अवैध निर्माण है। यदि हां तो इस पर की गयी कार्रवाई का विवरण क्या है।

2-आबूलेन स्थित बंगला नंबर 182 में जय प्लाजा कामर्शियल कांप्लैक्स में क्या कुछ समय पूर्व चार नए अवैध निर्माण कराए गए हैं जिनको लेकर पूर्व में छावनी परिषद बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष ने कार्रवाई संबंधित निर्देश दिए थे।

3-आबूलेन स्थित बंगला नंबर 182 जय प्लाजा में अवैध निर्माण करने के आरोपी कौन हैं तथा क्या उनको कोई नोटिस छावनी परिषद के द्वारा अवैध निर्माणों के संबंध में दिया गया था।

4-मेरठ छावनी के बीआई लाइन बंगला नंबर 45 में किसी प्रकार का अवैध निर्माण किया गया है। यदि हां तो क्या उसके संबंध में कोई कार्रवाई की गयी है यदि हां तो कृपा बताएं।

 

आपसे विनम्र निवेदन है कि तय समय में सूचना उपलब्ध कराए। अवहेलना का संपूर्ण दायित्व आपका होगा।

नोट: शुल्क दस रूपए का भारतीय पोस्ट आर्डर संख्या ——  संलग्न कर दिया है।

 

आवेदन कर्ता

( शेखर शर्मा)

पुत्र केके शर्मा

निवासी अंसल कोर्ट यार्ड कंकरखेड़ा बाईपास मेरठ

संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर: -9997539259


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