डीएम के बीएसए को आदेश, मेरठ। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिक्षा के अधिकार के तहत कराए जाने वाले प्रवेशों में बच्चे के स्कूल से दूरी को लेकर जो मानक तय किए गए हैं, उनका पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से निपटने को भी कहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने एक आदेश 27 को बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम जारी किए हैं, लेकिन जिस बच्चे की यह शिकायत थी उन्हें आज मंगलवार को यह आदेश की कापी दी गयी। शहर के देहलीगेट थाना क्षेत्र के पूर्वा निवासी भारत भूषण ने बताया कि उनकी सात साल की बेटी पायल सिनौलिया का नाम शिक्षा के अधिकार के तहत होने वाले प्रवेशों के लाभार्थियों की सूची में आ गया है। इस संबंध में उन्हें एक सूची भी उपलब्ध करायी गयी है जिसमें पायल सिनौलिया का नाम भी शामिल है।
उन्होंने बताया कि इस सूची को लेकर वह कई दिनों से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सात साल की बेटी का बजाए पास के स्कूल में एडमिशन कराने के घर से तीन किलोमीटर की दूरी पर जो स्कूल है उसमें अलाटमेंट करा दिया है। उनका कहना है कि इतनी दूर छोटी बच्ची को भेजा जाना संभव नहीं है। इसके अलावा जिस स्कूल में उनकी बेटी का नाम एडमिशन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एक लिपिक ने अधिकृत किया है, उसको पूरे मामले की जानकारी दी गयी और बताया गया कि जहां उनका घर है वहां से अलाट किए गए स्कूल में जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जबकि उनके घर से चंद मिनट की दूरी पर ही एक अन्य स्कूल है। भारत भूषण ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी बीएसए कार्यालय का यह लिपिक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके रवैये के बाद वह पिछले दिनों जिलाधिकारी से भी मिले थे। आज मंगलवार को जिलाधिकारी द्वारा बीएसए को किए गए आदेश ी कापी एडीएम सिटी दिवाकर ने उन्हें दिला दी है। इस कापी को लेकर बुधवार को वह बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आरटीई के तहत एडमिशन के लिए उनके बेटी का यह आखिरी साल है। क्योकि आरटीई के तहत जिन बच्चों के एडमिशन होने हैं उनकी आयु वर्ग तीन से आठ साल ही रखी गयी है। साथ ही यह भी नियम है कि घर के समीप जो स्कूल पड़ता हो वहीं पर एडमिशन कराया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एडीएम सिटी दिवाकर सिंह ने बताया कि शासन ने जो मानक तय किए है उनके अनुसार ही बीएसए को एडमिशन करना होगा। इसको लेकर प्रशासन सख्त है।