हत्यारे को आजीवन कारावास

हत्यारे को आजीवन कारावास
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हत्यारे को आजीवन कारावास,
न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ पवन कुमार शुक्ला ने हत्या करने के आरोपी जावेद पुत्र श्री जीजूद्दीन निवासी मोहल्ला पांडियन थाना कोतवाली मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अंकन 55 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि वादी मुकदमा आमिश ने थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23 दिसंबर 2020 को उसकी बहन नरगिस अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी।नरगिस अपने घर के पास ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। आरोपी उसकी बहन को पार्लर में आकर परेशान करता था। जिसकी शिकायत मृतका ने वादी मुकदमा से की थी।जिस बात को लेकर आरोपी ने घटना के दिन उसकी बहन को घर पर अकेला पाकर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसको वादी मुकदमा ने मौके से ही पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में कुल आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को दंडित किया।

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