सस्पेंड-तीन संविदा कर्मी बर्खास्त,
मेरठ/बिजली चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में दोषी पाए जाने वाले एसडीओ व जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि मामले में लिप्त तीन संविदा कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए है। साथ ही आरोपी उपभोक्ता पर एफआईआर भी करायी गयी है। पीवीवीएनएल एमडी ईशा दुहन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर इसको लेकर शिकायत मिली थी। भूमि के अन्दर विद्युत केबिल डालकर, घरों में विद्युत चोरी कराने के जघन्य अपराध के दृष्टिगत विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही भी करायी जा रही है।
प्रकरण विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम लोनी, गाजियाबाद से संबंधित है, जिसमें सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायत में, रिश्वत लेकर लम्बी दूरी के संयोजन निर्गत करने, तथा विद्युत चोरी करने की शिकायत की गयी थी। प्रकरण के संबंध में शिकायत की स्थलीय जाँच को द्वि-सदस्यीय जाँच कमेटी गठित कर करायी गई। जॉचोंपरान्त तमाम कमियों पायी गयी। जाँच में अली गार्डन कालोनी में लगभग 30 घरों, हाजी खलील कालोनी में लगभग 18 घरों एवं मुस्कान गार्डन कॉलोनी में लगभग 08 घरों में चैक करने पर कुछ घरों में भूमि के अन्दर केबिल डालकर, विद्युत चोरी का प्रयोग करते पाये गयें। एमडी ईशा दुहन ने बताया कि
उक्त कालोनियों में कोई विद्युत तंत्र स्थापित नहीं है। जाँच किये गये घरों में कोई विद्युत संयोजन स्वीकृत नही है। कुछ घरों में समर्सिबल लगे पाये गये, जिनमें से कुछ समर्सिबल पम्प उखडवाये गये। शिकायत में खसरा नं0 703 पर भी चोरी से सिलाई मशीन का कारखाना चलता पाया गया जिस पर लगभग 2.4 कि०वाट का अनाधिकृत प्रयोग किया जा रहा था। उक्त अनियमितताओं में अशोक विहार उपकेन्द्र पर तैनात संविदाकर्मी हैदर पुत्र मौ० इखलाक अली, रजी उल्लाह पुत्र रफी उल्लाह एवं उपकेन्द्र बलरामनगर-द्वितीय, लोनी पर तैनात खालिद पुत्र मौ० इखलाक अली आदि की संलिप्तता पाई गई है।
इस अनियमितताओं में अवर अभियन्ता रघुवीर शरन, 33/11 केवी उपकेन्द्र-अशोक विहार एवं सन्नी देवल, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय (बलराम नगर), लोनी को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है। उन्होंने उच्चाधिकारियों के सख्त निदेर्शों के उपरान्त भी विद्युत चोरी रोकने के लिये कोई सार्थक प्रयास नही किये गये।
इसी आधार पर जेई रघुवीर शरन व एसडीओ सनी देवल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। उक्त उपकेन्द्र पर संविदाकर्मी के तौर पर कार्यरत हैदर पुत्र अखलाख, रजिउल्लाह पुत्र रफिउल्लाह एवं बलराम नगर-द्वितीय उपकेन्द्र पर तैनात कर्मचारी खालिद पुत्र अखलाख द्वारा मुस्कान गार्डन, अली गार्डन, हाजी खलील कालोनी एवं चौहान सिटी आदि स्थानों पर इनके द्वारा भूमि के अन्दर केबिल डालकर, घरों में विद्युत चोरी कराने के जघन्य अपराध के दृष्टिगत उपरोक्त तीनो संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर, सेवा समाप्त कर दी गयी है।
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