एसिड अटैक के आरोपी को जमानत नहीं,
महिला बैंक मैनेजर पर किया था एसिड अटैक, करने वाले अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज *- हाइकोर्ट
मेरठ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला बैंक मैनेजर एसिड अटैक मामले एसिड डालने वाले मुख्य आरोपी मानसिंह व दिलीप सिंह सहित संतलाल व धर्मेंद्र की ओर से दाखिल जमानत याचिका के मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया .यह आदेश मा. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी ने शिकायतकर्ता की ओर उपस्थित अधिवक्ता सुनील चौधरी ,अभियक्तजनो के अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता को सुनकर दिया ।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुनील चौधरी के द्वारा जमानत देने पर विरोध जताया गया और बताया कि कौशांबी जिले में सैयद सरावा के पूर्व प्रधान आजम सहित अन्य आठ लोगों के विरुद्ध राजू राय सोनकर निवासी हिम्मतगंज प्रयागराज ने अपनी बैंक मैनेजर बेटी पर एसिड अटैक कर जानलेवा हमले किए जाने पर 307, 326 ए ,एससी एसटी एक्ट आदि धाराओं में कौशांबी जिले में थाना चरवा में मुकदमा पंजीकृत कराया था। शिकायतकर्ता ने मुकदमे को प्रयागराज में ट्रांसफर किए जाने के लिए याचिका दाखिल कर कहा कि मुख्य आरोपित सैयद सरावा कौशाम्बी का पूर्व प्रधान आजम है। याची की बेटी ने बैंक ऑफ़ बड़ोदा सैयद सरावा कौशांबी में मैनेजर रहते हुए लोन बकाया होने पर रिकवरी नोटिस जारी किया था इसके बाद मुख्य आरोपित आजम अन्य 8 दलालों ने साजिश रची तथा एसिड डालकर जानलेवा हमला कर दिया ।याची के अधिवक्ता ने शपथपत्र के साथ जवाब दाखिल कर बताया कि आरोपित अतीक अहमद गैंग का सदस्य व शातिर अपराधी है, 1 दर्जन मुकदमों का आपराधिक इतिहास है और वर्तमान समय में जेल में बंद है। घटना में शामिल सभी आरोपितों की कुर्की सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में की है। मुख्य अभियुक्त आजम की जमानत याचिका हाइकोर्ट ने पूर्व में खारिज कर दी है । चार अभियुक्त जमानत पर हैं आरोपियों द्वारा लगातार मुकदमा वापस लेनेके लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता, वादी एवं गवाह सभी प्रयागराज में रह रहे हैं ।गवाह असिस्टेंट महिला बैंक मैनेजर ने भी घटना से डर कर अपना ट्रांसफर प्रयागराज करवा लिया । पीड़िता भी प्रयागराज में बैंक आफ बड़ौदा में कार्यरत है। यह सुनकर मुकदमा कौशांबी जिले से इलाहाबाद जिले में किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया है । रजिस्ट्री ऑफिस को निर्देशित किया है की तत्काल आदेश का अनुपालन कराए ।मुख्य आरोपी मानसिंह व दिलीप है जिन्होंने गाड़ी पर बैठकर रेकी कर एसिड अटैक किया था जिस पर पीड़िता का इलाज अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में चला।
शिवानी त्यागी बनाम स्टेट आफ उत्तरप्रदेश व अन्य केस का हवाला देते हुए चारो अभियुक्तों की जमानत खारिज कर दिया है और ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द ट्रायल खत्म कराए और 6 महीने के अंदर पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज कराए और पीड़िता को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति है।