GST को लेकर वित्त मंत्री को पत्र, व्यापारियों के लिए मुसीबत साबित हो रहे जीएसटी के सरलीकरण की मांग को लेकर व्यापारी नेता लोकेश अग्रवाल मेरठ ने केंद्रीय वित्त मंत्री काे पत्र लिखा है। उन्होंने जी.एस.टी. की कठिनाई के निस्तारण के सम्बन्ध में समुचित कदम उठाए जाने का आग्रह वित्त मंत्री से किया है। पत्र में लोकेश अग्रवाल ने कहा है कि वर्ष 2017-18 में जी.एस.टी. लागू करते समय अधिकांश व्यापारियों को जी.एस.टी.आर.-2ए व जी.एस.टी.आर.-3बी की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी। जी.एस.टी.आर-2ए व जी.एस.टी.आर.-3बी के अन्तर का नोटिस प्राप्त होने पर अन्तर का जवाब उसी समय अधिकांश व्यापारियों ने दाखिल कर दिया था। सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर जी.एस.टी.आर.-9 व जी.एस.टी.आर.-9सी में सभी अन्तर को संशोधित करते हुए विभागीय नियमानुसार जी.एस.टी.आर-9 व जी.एस.टी.आर.-9सी दाखिल की थी। व्यापारियों पर कर देयता शून्य थी, परन्तु जी.एस.टी. के अधिकारियों द्वारा पुनः नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मॉगा जा रहा है तथा कर व ब्याज की देयता का प्रश्न उठाया जा रहा है। इसी प्रकार भेजे गए मै0 लग्जरी हब, थाना सदर के पीछे, गिल कालोनी, सहारनपुर के नोटिस का जवाब दिनांक 23.08.2018 जी.एस.टी.आर.-9 दिनांक 30.01.2020 व जी.एस.टी.आर.-9सी तथा पुनः प्राप्त नोटिस संख्या 20-CGST/BRD/DGARM Scrutiny 17-18/Shifali/14/2022/108 दिनांक 05.07.2022 की छायाप्रति संलग्न है। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2017-18 में जी.एस.टी.आर.-2ए व जी.एस.टी.आर.-3बी में अन्तर का स्पष्टीकरण देने पर व जी.एस.टी.आर.-9 एवं जी.एस.टी.आर.-9सी में सुधार करने पर पुनः नोटिस न जारी करने के आदेश पारित करने की कृपा करें, जिससे व्यापारी उत्पीड़न पर रोक लग सके।