EOW को झटका-राबिया को स्टे

EOW को झटका-राबिया को स्टे
Share

EOW को झटका-राबिया को स्टे,

मेरठ/इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 56 छात्रों को छात्रवृति राशि 56,600 रुपये गबन के मामले में राबिया बेगम प्रधानाचार्य अल्फला पब्लिक स्कूल रशीद नगर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने दिया है। यह जानकारी याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी।
वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति 98 तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम के द्वारा वितरण कर मदरसा के खाते में छात्रवृत्ति भेजकर नगद वितरित किया गया था।
अल्फला पब्लिक स्कूल रशीद नगर के प्रबंधक मुस्तकीम व याची राबिया बेगम के विद्यालय के खाते में भेजी गई छात्रवृत्ति 56,300 रुपये भेजे जाने पर नियमानुसार 56 बच्चों को नगद वितरण कराया गया था, लेकिन कुछ मदरसा/स्कूल में पाई गई अनियमिताओं के कारण तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम व उनके क्लर्क संजय त्यागी सहित अन्य मदरसा के कर्मचारियों सहित 98 एफ आई आर दर्ज कराया गया था।
याची के विरुद्ध नीतू राणा, इंस्पेक्टर आर्थिक अपराध शाखा -थाना ने मुकदमा दर्ज कराया। एडवोकेट सुनील चौधरी ने बताया कि याची ने नगद वितरण किया है और ईओडब्लू. की जांच में सहअभियुक्त संजय त्यागी की जांच में स्वयं यह माना है कि गबन का कोई आरोप नहीं, केवल गाइड लाइन का उलंघन किया गया है। तत्कालीन सीडीओ के निर्देश पर अधिकारियों की मौजूदगी में नगद छात्रत्रवृति का वितरण किया। ईओडब्लू ने 13 साल बाद याची को नोटिस दिया है और 2019 में 8 साल के बाद एफआईआर दर्ज हुई जिसकी जानकारी याची को नही है। अब जांच शुरू कर याची को गिरफ्तार करना चाहती है। 3 करोड़ के गबन का आरोप सुमन गौतम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरठ के ऊपर है जिनके विरुद्ध 98 मुकदमे दर्ज है और सारे मुकदमें समाहित हो गए है और उनकी गिरफ्तारी पर भी न्यायालय ने रोक लगा रखी है वह सहारनपुर में तैनात है। पिछले 13 साल से आज तक कोई भी गबन की धनराशि की वसूली नही हुई। याची निर्दोष है। अन्य जिला गाजियाबाद, सहारनपुर में भी छात्रवृति नगद वितरण हुई है। हाइकोर्ट ने नीतू राणा, निरीक्षक ईओडब्ल का नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में राज्य सरकार, एसपी ईओडब्लू, व अन्य को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल के आदेश दिए। याची के विरुद्ध चल रही जांच में रिपोर्ट पर न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

@Back Home


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *