सेवा में श्रीमान
जनसूचना अधिकारी, कैंट बोर्ड मेरठ
विषय: आवेदक द्वारा 11 सितंबर 2023 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी की सूचना के संबंध में, आपके द्वारा अधिक मूल्य के पोस्टल आर्डर के संबंध में भेजे गए पत्र का उत्तर
महोदय,
कृपा अपने पत्रांक संख्या-आरटीआईए/अभियांत्रिकी/182 कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद मेरठ छावनी (उ.प्र.) दिनांक 11 सितंबर , 2023 को प्रेषित पत्र जिसकी आपके कार्यालय द्वारा 16-102921 को रजिस्ट्री की गयी है तथा जो मुझे 19 सितंबर को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ लें
जिसमें अवगत कराया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आरटीआई के तहत दिनांक 11-9-2023 को मांगी गयी सूचना के संन्दर्भित पत्र में अंकल पचास रुपए का पोस्टल आर्डर लगाया गया है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि पचास रुपए के पोस्टल आर्डर में से दस रुपए सूचना के अधिकार के तहत जो शुल्क दिया जाता है उसके हैं और बाकि के चालिस रुपए जो सूचना मांगी गयी है उसके प्रति पेपर दो रुपए के हिसाब से शुल्क के लिए भेजे गए हैं। अत: श्रीमान जी से आग्रह है कि मांगी गयी सूचना तमाम साक्ष्याें के साथ बगैर किसी विलंब के तत्काल मुहैय्या कराने की कृपा करें।
संलग्नक: आपके द्वारा पत्र के साथ भेजा गया पचास रूपए मूल्य का पोस्टल आर्डर संख्या 88G798034
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना की प्रतिक्षा में आभार सहित
भवदीय
शेखर शर्मा पुत्र केके शर्मा
निवासी: जीएफ-19 अंसल कोर्ट यार्ड, कंकरखेड़ा बाईपास मेरठ
संपर्क सूत्र: 9997539259
सेवा में
श्रीमान मुख्य अधीशासी अधिकारी/ जनसूचना अधिकारी
छावनी परिषद, मेरठ
विषय: मेरठ छावनी क्षेत्र में पशु डेयरियों के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी सूचना
मान्यवर,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी सूचना मुहैय्या कराने की कृपा करें। इस पत्र के साथ मान्यवर सूचना के अधिकार शुल्क के रूप में पचास रुपए का पोस्ट आर्डर संख्या भी नत्थी कर भेजा गय है। इस पचास रुपए के पोस्टल आर्डर में दस रूपए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी सूचना के संबंध में तथा बाकि चालिस रुपए प्रति पेज दो रुपए फोटो स्टेज जो सूचना से संबंधित तथा अन्य साक्ष्य जो कृत्य कार्रवाई के संबंध में भेजे गए हैं। आवेदक को निम्न सूचना मुहैय्या करने की कृपा करें:-
1-मेरठ कैंट बोर्ड में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के डेरियों को कैंट क्षेत्र से हटाने के आदेश से पूर्व कितनी डेयरियां किस वार्ड में संचालित हो रही थीं। इन पशु डेयरियों के मालिको के नाम की भी जानकारी दें।
2-एनजीटी के आदेश के उपरांत छावनी परिषद प्रशासन ने कैंट क्षेत्र में संचालित हो रही डेयरियों को हटाए जाने के लिए क्या कोई कार्रवाई की है। यदि हां तो साक्ष्य सहित कृत कार्रवाई का विवरण दें।
3-एनजीटी के आदेशों के उपरांत कैंट क्षेत्र से अंतिम पशु डेयरी किस तिथी व वर्ष में हटायी गयी हैं।
4-एनजीटी के पशु डेयरियां हटाए जाने के आदेशों के उपरांत क्या कैंट क्षेत्र में कोई पशु डेयरी संचालित की जा रही है, यदि हां तो कृपा उसकी जानकारी दें।
सूचना का अधिकार 2005 के तहत सशुल्क मांगी गई सूचना की प्रत्याशा में
आवेदक
शेखर शर्मा
पुत्र केके शर्मा
निवासी: जीएफ-19 अंसल कोर्टयार्ड कंकरखेड़ा बाईपास
मेरठ
संपर्क सूत्र: 9997539259