निगम के नोटिस पर भड़की मंडप एसो., होटल-मंडप-रेस्टोरेंट में कूडा निस्तारण के नाम पर नगर निगम के नोटिस पर मंडप एसोसिएशन बुरी तरह भड़क गयी है। इसी के चलते मंगलवार को नगरायुक्त को ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंहल के नेतृत्व व मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में निगम पहुंचे कारोबारियों ने बताया कि 14 फरवरी 2022 को अधिकांश मंडप ,होटल व रेस्टोरेंट स्वामियों को अपशिष्ट प्रबंध अधिनियम 2016 के तहत वह संस्थाएं जो ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक किसी भी रूप में 100 किलोग्राम प्रतिदिन कचरे का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कूड़े का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार करने के लिए कहा गया था। निगम द्वारा दिए गए 14 फरवरी 2022 के पत्र का संज्ञान लेते हुए मेरठ मंडप एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य तत्कालीन नगर आयुक्त मनीष बंसल को अवगत कराया गया कि मेरठ में किसी भी रेस्टोरेंट मंडप अथवा होटल में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी मंडप में प्रतिदिन 5 से 10 किलो से ज्यादा बचा खाना अथवा फल सब्जियों के छिलके नहीं निकलते हैं। फल व सब्जियों का बचा हुआ छिलका गायों के चारे के रूप में काम आता है, जिसको गाय पालक ले जाते हैं। पार्टी के उपरांत प्लेटों से बचा हुआ खाना व अन्य भोजन एकत्रित कर सूअर का पालन करने वाले सफाई कर्मचारी अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी प्रकार का गीला व सूखा कूड़ा मण्डप, होटल अथवा रेस्टोरेंट द्वारा बाहर नहीं फेंका जाता है।
नगर निगम द्वारा हाल ही में प्रचारित किया गया कि सभी होटल मंडप रेस्टोरेंट पर ₹500 प्रति माह की दर से कूड़ा उठाने का चार्ज लिया जाएगा, इस योजना के उपरांत इस नोटिस की कोई औपचारिकता या वैधता नहीं है। इस मौके पर मेरठ मंडप एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, महामंत्री विपुल सिंघल, कोषाध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, चेयरमैन सुबोध कुमार, नरेश कंसल, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गुप्ता, संगठन मंत्री अनुज मित्तल, समर अल्वी, विकास मित्तल सुशील गर्ग, गौरव मंगा, नवीन मित्तल, हेमंत बैजल, अपार मेहरा, नमन अग्रवाल, हसीन, पवन अरोड़ा आदि उपस्थित रहे।