ऋषभ: FIR को सीजेएम कोर्ट में 13 को सुनवाई

शरद जैन का चुनाव पर सवाल
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ऋषभ: FIR को सीजेएम कोर्ट में 13 को सुनवाई, ऋषभ एकाडेमी वेस्ट एंड रोड मेरठ के प्रकरण के चलते श्रीपार्श्व जिनेंद्र शिक्षा परिषद के संस्थापक शरद जैन ने रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ व डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मेरठ के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में शिकायत करते हुए आईपीसी की धारा 166, 166 ए में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर संदर्भ ग्रहण करते हुए माननीय न्यायालय ने थाना सिविल लाइन मेरठ को 5 दिन में रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दिए व अगली सुनवाई की तिथि 13 सितंबर 2022 नियत की है । शिकायती प्रार्थना पत्र में शरद जैन ने रजिस्ट्रार लखनऊ एवं डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ पर शिकायतों पर कोई कार्यवाही ना करने व विपक्षी गण से सांठगांठ कर संस्था के धन की लूट में साथ देने का आरोप लगाते हुए सभी साक्ष्यों सहित अपनी शिकायत प्रस्तुत की है,  जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जानी संभावित है। अब इस मामले की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सीजेएस कोर्ट में रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ व डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स साेसाइटी मेरठ को घसीटने वाले शरद जैन का आरोप है कि चुनाव से लेकर तमाम प्रकरणों में विभाग के अधिकारियों ने पारदर्शिता से काम नहीं किया है। यहां तक कि जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, उनकी भी पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई। ऋषभ एकाडेमी की प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जो गाइड लाइन तय की थी तथा जो आदेश दिए थे, श्रीपार्श्व जिनेंद्र शिक्षा परिषद के संस्थापक शरद जैन का आरोप है कि उनकी अनदेखी करते हुए जो आदेश दिए गए हैं, उनको लेकर भी आपत्ति है। हालांकि उन्होंने माना कि उनकी ओर से दायर की गई आपत्तियों के उपरांत सुनवाई के बाद कमिश्नर की कोर्ट ने ऋषभ के चुनाव पर भी रोक लगा दी है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य आपत्तियां उनकी ओर से दर्ज कराई गई है उनका संज्ञान न लिया जाना गंभीर कृत्य है, जिसको लेकर उन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां याचिका दायर की। जिसको स्वीकृत करते हुए कोर्ट 13 को सुनवाई करेगी।

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