मोहम्मद हाशिम के फूड लाइसेंस मामले में हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को किया तलब
मेरठ/फूड लाइसेंस के एक मामले में अदालत के आदेश के बावजूद लापरवाही बरतना फूड इंस्पेक्टर जगबीर सिंह के गले की फांस बन गया है। हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए 8 अगस्त को तलब कर लिया है। जगबीर सिंह को हाईकोर्ट से शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया गया है।
यह पूरा मामला सरधना निवासी मोहम्मद हाशिम के फूड लाइसेंस से जुड़ा है। उन्होंने एलएलआरएम परिसर स्थित फूड कार्यालय में लाइसेंस के लिए एप्लाई किया था। लाइसेंस बनाने में कथित तौर से अनावश्यक देरी होने पर कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह में मोहम्मद हाशिम के प्रकरण के निपटाने के आदेश दिए थे, लेकिन जब आठ सप्ताह बाद भी उन्होंने मामले का निस्तारण नहीं किया गया तो पीड़ित पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार 4 अगस्त को इंस्पेक्टर जगबीर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। उन्हें आठ अगस्त को शपथ पत्र के साथ तलब कर लिया गया है। हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस से फूड अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी मामले को मैनेज करने के प्रयास में जुट गए हैं, हालांकि जानकारी मिली है कि पीड़ित पक्ष ने अदालत के बाहर किसी प्रकार के समझौते से साफ इंकार कर दिया है।