देश के अटारनी जरनल आर वेकेटरमणी ने दी अनुमति, सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता दी सूचना, जूता फेंकने वाला राकेश किशोर मुश्किल में
नई दिल्ली। उस दिन सुबह करीब 11:35 बजे अदालत कक्ष संख्या-एक में 71-वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर ने अपने जूते उतारकर उन्हें प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर फेंकने का प्रयास किया। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी अधिवक्ता को तुरंत हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंक कर इतराने वाले राकेश किशोर के बुरे दिन आ गए हैं। देश के अआरनी जरनल आर वेकेटरमणी ने उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता ने भी जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को राकेश किशोर पर अपराधिक मुकदमा चलाने की सहमति दे दी है। यह पूरा मामला उस वक्त का है जब जस्टिस बीआर गवई कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे और सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता तथा जस्टिस उज्जवल भुइयां भी कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस उजजवल भुइयां ने इस घटना की कठोर शब्दों में मजमत की है। उन्होंने इसको बेहद बुरी घटना बताया।
समर्थन करने वाले गायब
चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर का समर्थन करने वाले कुछ घटिया मानसिकता वाले राकेश किशोर पर मुकदमे की बात सामने आने के बाद गायब है। कुछ ने अपने ट्विट तक डिलीट कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर राकेश किशोर ने बार-बार कहा कि वह माफी नहीं मांगेगा और इतना ही नहीं उसने यहां तक कहा कि उसको घटना पर कोई अफसोस नहीं है। इसका अर्थ है कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और वह भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत सजा का हकदार है।