अधिवक्ता के विरुद्ध जमानत मंजूर

kabir Sharma
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प्रयागराज: प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाने में माबूद अहमद ने अधिवक्ता मोहम्मद जैन व अतीक अहमद गैंग के सदस्य सिबली, हासिर ,अख्तर व 4 अन्य के विरुद्ध मारपीट व 20 लाख रंगदारी मांगने का मुकदमा 17-5-24 को दर्ज कराया था. याची मोहम्मद जैन की ओर से अग्रिम जमानत याचिका हाइकोर्ट में दाखिल की गई। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा को दलील दी कि याची प्रयागराज जिला न्यायालय में अधिवक्ता है कथित घटना के 8 दिन बाद एफ आई आर दर्ज हुई ,कोई चोट नही ।याची घटना के समय अपने घर पर था जिसका cctv फुटेज मौजूद है और इस एफ. आई. आर के 5 दिन बाद एक अन्य रंगदारी का मुकदमा याची के खिलाफ अपना दल (s) के राष्ट्रीय सचिव (युथ विंग) अम्माद हसन पुत्र रिजवान निवा ने अपने अन्य सदस्य से करवा दिया है ।शिकायतकर्ता के हिस्ट्री शीटर है जिसके विरुद्ध 6 मुकदमे का आपराधिक इतिहास है और वह हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास में जमानत पर है ।शिकायतकर्ता जो अम्माद हसन के गैंग के लिये कार्य करता है अम्माद हसन अपने आपको वक्फ की जमीन का कथित मुतवल्ली बताता है,।याची की माँ श्रीमती अर्शी ने भूमाफिया हसन एखलाक उर्फ रिजवान निवा के द्वारा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की साठ गांठ करके वक्फ नम्बर 66,67,68 प्रयागराज की सम्पति में अपने पुत्र अम्माद हसन को मुतवल्ली बनाये जाने की शिकायत मां. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ से करने पर ,प्रमुख सचिव संजय प्रशाद ने जांच के आदेश भी दिए । याची सैयद बिरादरी का है और पूर्व सांसद अतीक अहमद गद्दी विरादरी का था ।याची का अतीक गैंग से कोई लेना देना नही है।फर्जी वक्फ की जमीन को हड़पने के लिए याची को झूठे मुकदमे में फसाया गया है। याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि याची पारिवारिक वक्फ प्रॉपर्टी में वक्फ अलल औलाद की हैसियत से मुतवल्ली बनने का प्रबल दावेदार था लेकिन फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड से नियम विरुद्ध अम्माद हसन ने अपने को मुतवल्ली बनाये जाने का आदेश करवा लिया उस आदेश के विरुद्ध याची के द्वारा दाखिल मुकदमे वक्फ बोर्ड लखनऊ व हाइकोर्ट इलाहाबाद में सिविल केस विचाराधीन है । याची के विरुद्ध फर्जी एफ आई आर होने पर प्रयागराज जिला न्यायालय संघ ने 4 दिन की हड़ताल भी किया था जिसमे 20 हजार से ज्यादा अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे । याची के अधिवक्ता ने बताया कि याची को रिजवान नीवा भूमाफिया ने फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के लिए मुकदमा अपने गैंग के सदस्यों से करवाया है ।रिजवान नींवा भूमाफिया के विरुद्ध हाइकोर्ट ने नीवा की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेस दिया था जिस पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमीन मुक्त की कार्यवाही हुई थी।विपक्षी की ओर से जमानत का विरोध किया गया ।याची अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर याची की अग्रिम शर्तो के साथ मंजूर करते हुए विवेचना अधिकारी को जल्द विवेचना को 3 महीने में पूरी करने का आदेश दिया और याची को निर्देश दिया गया कि 10 दिन के अंदर आदेश की सत्यापित प्रति एसएसपी को प्रस्तुत करे और एसएसपी प्रयागराज दिए गए निर्देश का पालन कराएंगे।

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