लोगों में जबरदस्त नाराजगी, बाकि आरोपियों पर सजा का एलान 12 दिसंबर को, केरल सरकार करेगी ऊपरी अदालत में अपील
नई दिल्ली/कोच्चि। बहुचर्चित केरल एक्ट्रेस रेप केस में एक्टर दिलीप जो आरोपियो में आठवें नंबर पर था, उसको एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है। लोगों का कहना है कि एक्ट्रेस से रेप का मुख्य आरोपी तो दिलीप ही था। माना जा रहा है कि अब ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। बाकि पल्सर सुनी समेत 6 दोषीआरोपी ठहराया गया है उनको सजा का एलान 12 दिसंबर को किया जाएगा। इस रेप केस ने मलयालम सिनेमा जगत को बुरी तरह से झकझोर दिया था।
एक्ट्रेस को किया था अगवा
केस की शुरुआत 17 फरवरी 2017 को हुई थी, जब एक प्रमुख मलयालम एक्ट्रेस को कोच्चि के बाहर उनकी कार में अगवा कर लिया गया। कार में घुस आए हमलावरों ने दो घंटे तक पीड़िता पर यौन हमला किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि यह साजिश दिलीप ने रची थी, जो पीड़िता के साथ पहले विवाद में फंसे थे।
वारदात के लिए पंद्रह करोड़ की पेमेंट
दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने पल्सर सुनी को 1.5 करोड़ रुपये देकर यह कांड करवाया। कुल 15 आरोपी थे, जिनमें से 6 (A1 से A6) – पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजीश वीपी, सलीम एच और प्रदीप – को आईपीसी की धारा 376(डी) (गैंग रेप), 366 (किडनैपिंग), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 354(बी) (नग्न करने की कोशिश) और अन्य धाराओं में दोषी पाया गया। दिलीप के अलावा चार्ली थॉमस (A7), संतिल कुमार उर्फ मेस्ट्री संतिल (A9) और सरथ नायर (A15) को भी बरी कर दिया गया।
कोर्ट रूम में तनाव का माहौल
फैसले के बाद कोर्ट रूम के बाहर तनाव का माहौल था। दिलीप ने मीडिया से बातचीत में कहा, “यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश थी। पुलिस और मीडिया ने मिलकर मेरी करियर और फैमिली को तबाह करने की कोशिश की। मेरी एक्स-वाइफ मंजू वारियर ने जांच की मांग की, तभी यह सब शुरू हुआ। अब न्याय मिला, लेकिन नुकसान भरपाई कौन करेगा?” दूसरी तरफ, पीड़िता के समर्थक और विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) ने फैसले पर निराशा जताई। WCC ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, “पीड़िता की लड़ाई ने मलयालम इंडस्ट्री में बदलाव लाया, लेकिन बरी होने से न्याय अधूरा है। हम उनके साथ खड़े हैं।”
केरल सरकार करेगी अपील
केरल सरकार ने तुरंत रिएक्ट करते हुए अपील का ऐलान किया। लॉ मिनिस्टर पी. राजीव ने कहा, “सीएम से चर्चा के बाद फैसला लिया गया। हम हाईकोर्ट में वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे। सरकार पीड़िता के साथ पूरी तरह खड़ी है।” मिनिस्टर साजी चेरियन ने भी कहा कि राज्य पीड़िता को सपोर्ट करता रहेगा। विपक्ष के लीडर वी.डी. सतहीसन ने दोषी ठहराए गए आरोपियों को दोष लगाते हुए इसे “रिलीफ” बताया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत सिस्टम की मांग की। उन्होंने दिवंगत विधायक पी.टी. थॉमस को याद किया, जिन्होंने केस को पुलिस तक पहुंचाया था।