किसानों को बड़ी राहत, नहीं लिया जाएगा लोडिंग अनलोडिंग शुल्क, अफसरों जारी किए आदेश
मेरठ। किसानों के लिए राहत भरी खबर है, उनसे अब गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि किसी भी किसान से यह शुल्क लिया गया और उसकी शिकायत मिली तो चीनी मिल अध्यासी व अनुबंधित ट्रॉसपोर्टर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाकियू इंडिया ने सूबे के सीएम से इसको लकर मांग की थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप तितौरिया ने इसको लेकर गन्ना व चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय गंगवार को ज्ञापन दिया था। उन्होंने बताया कि यह मांग मान ली गयी है।
अफसरों को आदेश किए जारी
सरकार द्वारा परिक्षेत्र के उप चीनी आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त जिला गन्ना अधिकारी तथा सहायक चीनी आयुक्त, एवं चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पेराई सत्र 2025-26 के दौरान गन्ना तौल व घटतौली की शिकायत न हो तथा लोडिंग व अनलोडिंग के नाम पर शुल्क वसूली में लिप्त तौल लिपिकों, चीनी मिलों एवं अनुबंधित ट्रॉसपोर्टरों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सख्त कार्यवाही की जाये तथा साथ ही समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी सहकारी एवं निगम की चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण करने तथा गन्ना डायवर्जन व घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके लिए राज्य मंत्री संजय गंगवार का आभार जताया है।