नोटिस से इनकम टैक्स की फजीहत

kabir Sharma
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प्रणव राॅय व राधिका रॉय को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने उन्हें भेजे नोटिसों को किया रद्द, नोटिस को लेकर आयकर विभाग पर ठोका जुर्माना

नई दिल्ली। एनडीटीवी के पूर्व मालिक प्रणव राय और उनकी पत्नी राधिका राॅय को नोटिस देकर आयकर विभाग ने अपनी बुरी और देश व्यापी फजीहत करा डाली। अदालत ने प्रणव रॉय व राधिका रॉय को भेजे गए नोटिसों को गैर कानूनी बताया है। इतना ही नर्ही इस हिमाकत के लिए आयकर विभाग पर दो लाख का जुर्माना भी ठोक दिया है।

यह है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मार्च 2016 में जारी इनकम टैक्स विभाग के पुनर्मूल्यांकन नोटिस को रद्द कर दिया है और विभाग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2009-10 के वित्तीय वर्ष से जुड़ा था, जिसमें विभाग ने आरोप लगाया था कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय को उनकी प्रमोटर कंपनी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से ब्याज-मुक्त ऋण मिले थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह मामला पहले ही जांचा जा चुका था और दोबारा पुनर्मूल्यांकन गैर-कानूनी है।

नोटिस गैर-कानूनी व असंवैधानिक

प्रणव रॉय व राधिका रॉय को केवल राहत ही नहीं दी बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने इसे मनमानी, गैर-कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए नोटिस और इससे जुड़ी सभी कार्यवाहियां रद्द कर दीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी राशि पर्याप्त नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से विभाग को प्रणय रॉय और राधिका रॉय को 1-1 लाख रुपये (कुल 2 लाख) का टोकन कॉस्ट चुकाना होगा। यह फैसला 19 जनवरी 2026 को आया, जिसमें कोर्ट ने विभाग की कार्यवाही की कड़ी आलोचना की। इससे पहले सितंबर 2024 में RRPR होल्डिंग के खिलाफ इसी तरह के नोटिस रद्द किए गए थे। प्रणव रॉय व राधिका रॉय के करीबी उन्हें मिली इस राहत से बेहद खुश हैं।

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