1 दिसंबर से 28 फरवरी तक तीन चरणों में होगी संचालित, आन लाइन किया जा सकता है आवेदन, बिजली विभाग की उपभोक्ता राहत योजना का एलान
मेरठ/ बिजली विभाग उपभोक्ताओं के लिए तीन चरणीय राहत योजना लेकर आया है। पीवीवीएनएल एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा एवं आर्थिक राहत के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को लागू किया जा रहा है। यह योजना 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं दो किलोवाट तक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के एक किलोवाट श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की जा रही है। उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों के भुगतान पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। जो उपभोक्ता निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कर अपने बिजली बिल का भुगतान करेंगे, उन्हें 25% तक की राहत तथा समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
पूरी प्रक्रिया आन लाइन
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह आॅनलाइन रहेगी। उपभोक्ता जन सुविधा केंद्र या पीवीएनएल के साइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर संशोधित कर राहत दी जाएगी। पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर विलम्ब शुल्क की 100% माफी मिलेगी। समय से एकमुश्त भुगतान करने पर अतिरिक्त 15% से 25% तक की छूट भी दी जाएगी। अलग-अलग चरणों में पंजीकरण पर चरणानुसार लाभ मिलेगा।
अवधि अनुसार चरणबद्ध पंजीकरण
पहला चरण: 1 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025
दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026
तीसरा चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026
पीवीवीएनएल एमडी रवीश गुप्ता ने सभी 14 जनपदों के अधिकारियों को योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस राहत योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और विद्युत बिलों के समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करना है। सभी अधिशासी अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सहज, पारदर्शी और सुगम सेवा प्रदान की जाए। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित अवधि में पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाए।