केवल मुकदमा ही नहीं हारे, 12 लाख का मुकदमे का खर्च भी करना होगा अदा, अब सुप्रीमर्ग्ट में जता सकते हैं राहत के लिए
नई दिल्ली। गौतम वसुदेव मेनन को डबल झटका लगा है। यह झटका उन्हें पुराने चल रहे मामले में मद्रास हाईकोर्ट से लगा है। जिसमें मुकदमा हारने के अलावा उन्हें 12 लाख की राशि मुकदमे के खर्च में जो खर्च हुई है वो भी सामने वाली पार्टी को पे करनी होगी। यह विवाद एक पुरानी फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसके लिए R.S. Infotainment ने गौतम मेनन को एडवांस दिया था, लेकिन फिल्म बनी नहीं।
हाईकोर्ट का आदेश
डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी Photon Factory की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें ₹4.25 करोड़ (साथ में 12% सालाना ब्याज मई 2010 से) R.S. Infotainment (प्रोड्यूसर एस. एलरेड कुमार) को लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मुकदमे की लागत ₹12 लाख भी चुकानी होगी। गौतम वासुदेव मेनन के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इन दिनों वह आर्थिक रूप से परेशान भी चल रही है।
एडवांस लेकर नहीं बनायी मूवी
गौतम पर कोर्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने एडवांस लेकर भी मूवी नहीं बनायी। दरअसल यह विवाद एक पुरानी मूवी प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसके लिए R.S. Infotainment ने गौतम मेनन को एडवांस दिया था, लेकिन फिल्म बनी नहीं।सिंगल जज ने पहले ही भुगतान का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ 2022 में अपील की गई थी। कोर्ट ने पाया कि पैसे का इस्तेमाल किसी अन्य फिल्म (जैसे Neethane En Ponvasantham) में नहीं हुआ, इसलिए रिफंड जरूरी है। हाईकोर्ट का यह आदेश गौतम की इंडस्ट्रीज में किरकिरी कराने के लिए काफी है। करीबियों की मानें तो अब उन्हें सुप्रीमकोर्ट जाना पड़ सकता है तभी राहत मिलेगी। अन्यथा ये पेमेंट तो जमा करनी ही होगी।
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