FIR के बजाए ठेकेदार की पैरवी

घोटले में लिप्त डीलरों को सजा-अफसरों का मजा
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FIR के बजाए ठेकेदार की पैरवीमिलने के मामले में बाजए आरोपियों पर कार्रवाई के खाद्यान अफसरों का रवैया उन्हें बचाने वाला है। बजाए कार्रवाई करने के खाद्यान अफसर उनकी पैरवी में उतर आए हैं, यह स्थिति तो तब है जब आयुक्त खाद्य उत्तर प्रदेश शासन का स्पष्ट आदेश है कि एफसीआई के गोदाम से खाद्यान उठाकर सीधे राशन डीलर तक पहुंचा जाए, लेकिन आयुक्त खाद्य उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों का अनुपालन करने के बजाए पूरा महकमा आरोपी ठेकेदार के बचाव में उतर आया लगता है। ऐसा नहीं पहली बार गोदाम से चला खाद्यान इस प्रकार पकड़ा गया हो, करीब तीन माह पहले मवाना में भी इसी तर्ज पर करीब 19 कुंतल खाद्यान पकड़ा गया था, लेकिन उक्त मामले में भी बजाए कार्रवाई के लीपापोती कर दी गयी। एरिया थर्ड माधवपुरम में मिले खाद्यान को लेकर  जब एरिया राशनिंग अफसर पशुपति देव से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उनमेंं गड़बड़ी जैसी कोई बात नहीं है, दरअसल एफसीआई के गोदाम से जब खाद्यान लाया जाता है तो कई ऐसे इलाके भी मेरठ महानगर में हैं जहां पर खाद्यान से भरे ट्रकों का पहुंचना संभव नहीं होता, इसीलिए कई बार माधवपुरम में जिस प्रकार से पेट्रोल पंप पर ट्रक खड़ा कर दिया गया था और वहां से तमाम राशन डीलर खाद्यान लेकर जा रहे थे, वैसा अन्य स्थानों पर भी होता रहा है, जब उनसे सवाल किया गया कि आयुक्त खाद्यान की ओर से जारी शासनादेश में स्टेप डोर डिलीवरी सिस्टम के तहत काम करने वाले ठेकेदारों को बीस फीसदी छोटे वाहन रखने की बात शर्त में अनिवार्य रूप से शामिल की गयी तो एआरओ ने बताया कि वह अभी पांच दिन के अवकाश पर हैं, इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है।

यह है शासनादेश:-

खाद्य आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन सौरभ बाबू के हस्ताक्षर से 20 मार्च 2023 को जारी शासनादेश में प्रदेश भर के जिलाधिकारी, संभागीय खाद्यन अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को अवगत  कराया गया है कि सिंगल स्टेप डोर डिलिवरी सिस्टम प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद गोदाम से खाद्यान उठकर सीधे राशन डीलर की दुकान तक पहुंचाया जाता है, साथ ही जोर देकर कहा गया है कि इस व्यवस्था में लगे ठेकेदारों के लिए संकरी गलियों में जहां भारी भरकम ट्रक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां संकरी गलियों में गोदाम से उठाए जाने वाले खाद्यान को राशन डीलर के पास पहुंचाने के लिए पच्चीस फीसदी छोटे वाहन रखना अनिवार्य है। आयुक्त खाद्य उत्तर प्रदेश शासन ने पत्र में कहा है कि शासन के संज्ञान में आया है कि गोदाम से उठाया जाने वाला खाद्यान सीधे राशन डीलरों तक पहुंचाने के बजाए हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा बीच में उतारा जा रहा है, इससे खाद्यान के काला बाजारी और डायवर्जन की पूरी आशंका बनी रहती है। आयुक्त खाद्य ने प्रदेश भर के खाद्यान अधिकारियों को हिदायत दी है कि हैण्डलिंग ठेकेदार संकरी गलियों में मौजूद राशन की दुकानों तक खाद्यान पहुंचाए यह बात सुनिश्चित की जाए, साथ ही यह भी जो भी हैण्डलिंग ठेकेदार बीच रास्ते में खाद्यान उतारते हैं उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-1955 के तहत धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करायी जाए।

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