
बोर्ड बैठक् में ब्रिगेडियर बार-बार देते हैं आदेश, कैंट में व्यापारी कामर्शियल लाइसेंस को गंभीर नहीं, लाइसेंस बनें तो बढ़े कैंट बोर्ड की आमदनी भी
मेरठ। कैंट बोर्ड की बैठकों में ब्रिगेडियर के लगातार निर्देशों के बाद भी रेवेन्यू सेक्शन व्यापारियों के लाइसेंस बनाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं कैंट एरिया में खाने पीने का सामान बेचने वाले तक फूड लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं। नियमानुसार कैंट क्षेत्र में व्यापार के लिए कामर्शिय लाइसेंस जरूरी है यही शर्त खाने का साामन बेचने वालों पर भी लागू होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।
एक साल में महज बीस लाइसेंस
कैंट में दुकानें चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य होने के बाद भी पिछले साल में महज बीस लाइसेंसों की ही जानकारी मिली है। कैंट में बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहा है, लेकिन पिछले एक साल में सिर्फ 20 ट्रेड लाइसेंस ही जारी किए गए हैं। ज्यादातर व्यापारी लाइसेंस लेने से बच रहे हैं या इसके खिलाफ हैं। कैंट बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेड लाइसेंस की दरों की सूची उपलब्ध है, जो दर्शाता है कि लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर दुकान बिना लाइसेंस चल रही है, तो सीलिंग या जुमार्ना लगा सकता है। यदि आपकी कोई दुकान है तो म् कैंट बोर्ड कार्यालय या ई-छावनी पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
ई-छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के तहत सभी 62 छावनी बोर्डों (कैंटोनमेंट बोर्ड) के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहां से मेरठ कैंट सहित किसी भी छावनी क्षेत्र में दुकान/व्यवसाय चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस (कमर्शियल लाइसेंस) आसानी से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, और आवेदन के 15 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी हो जाता है। मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है
ट्रेड लाइसेंस सर्विस चुनें:
- लॉगिन के बाद “Services” या “Apply for Services” सेक्शन में जाएं।
- “Trade License” या “व्यापार लाइसेंस” ऑप्शन सिलेक्ट करें।
- नया आवेदन (New Application) या रिन्यूअल चुनें।
आवेदन फॉर्म भरें:
- व्यवसाय का प्रकार (दुकान, होटल, फैक्ट्री आदि) चुनें।
- व्यवसाय का पता, नाम, प्रकृति आदि डिटेल्स भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
दस्तावेज अपलोड करें (आवश्यक डॉक्यूमेंट्स):
- कैंट जनरल अस्पताल से मेडिकल/चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (Medical Certificate)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- व्यवसाय स्थल का मालिकाना प्रमाण या किरायानामा (Ownership Proof or Rent Agreement)।
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि की स्कैन कॉपी।
- अन्य: GST रजिस्ट्रेशन (यदि लागू), फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (कुछ ट्रेड्स के लिए)।
- सभी डॉक्यूमेंट PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड करें।
फीस जमा करें:
- आवेदन सबमिट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से फीस払ें (UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग)।
- फीस ट्रेड के प्रकार पर निर्भर (कैंट बोर्ड की वेबसाइट https://meerut.cantt.gov.in पर रेट लिस्ट चेक करें)।
- पेमेंट सफल होने पर रसीद डाउनलोड करें।
- रिन्यू करने से पहले जरूरी शर्तें:
- पुराना लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन पहले से 90 दिन बाद तक रिन्यू कर सकते हैं।
- 90 दिन बाद देर से रिन्यू करने पर लेट फीस + पेनाल्टी (50-100% अतिरिक्त) लगेगी।
- अगर 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया तो नया आवेदन करना पड़ेगा।