रामदेव को माफी नहीं मिलेगी सजा, लाला सॉरी बाबा रामदेव व उनके चेले बाल कृष्ण को माफी नहीं सजा मिलेगी। यह देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है। दरअसल रामदेव एंड कंपनी का अपराध ही ऐसा है कि उन्हें माफी नहीं सजा ही मिलनी चाहिए. जानकारों के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से जुड़े अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक रामदेव और एमडी बालकृष्ण की दूसरी बिना शर्त माफी भी खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि वे दोनों सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि वे पकड़े गए हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, ‘पूरे इतिहास को ध्यान में रखते हुए ताज़ा हलफनामे को स्वीकार करने पर हमारी आपत्ति है. हमने यह भी बताया है कि कारण बताओ नोटिस के बाद भी प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं ने कोर्ट में पेश होने से बचने का प्रयास किया. यह बेहद अस्वीकार्य है.’ उनके विज्ञापन ऐसे थे, जैसे कि वे दुनिया में आयुर्वेदिक दवाएं लाने वाले पहले व्यक्ति हों! कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट से पहले अपना हलफनामा मीडिया को भेजने का भी आरोप लगाया. इसने कहा, ‘जब तक मामला अदालत में नहीं पहुंचा, उन्होंने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा. उनका यक़ीन पब्लिसिटी में है.’ पतंजलि द्वारा जारी एलोपैथी को निशाना बनाने वाले विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है. इससे पहले इसी अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की पहली माफी को स्वीकार करने से इनकार करते हुए इसे ‘महज दिखावा’ करार दिया था.