दीपावली पर पटाखें बजाएं या नहीं

kabir Sharma
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सरकार के वकील तुषार मेहता बोले दीपावली, गुरपरव, क्रिस्मस व नए साल पर सुप्रीमकोर्ट पटाखे बजाने की दे अनुमति

कई राज्यों की सरकार अनुमति के पक्ष में, पर्यावरण प्रेमियों की पटाखों को ना, पटाखे बजाने पर अभी है रोक

नई दिल्ली। दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। लोगों की सांसों पर भारी प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीमकोर्ट में दीपावली, गुरपरव, क्रिस्मस व नए साल जैसे मौके पर पटाखे बजाने की अनुमति की मांग कर सबको चौंका दिया है। याद रहे कि एनजीटी और खुद सुप्रीमकोर्ट भी प्रदूषण के खतरे के चलते पूर्व में दिल्ली एनसीआर में पटाखे बजाने पर पावंदी की पक्षधर रही है। शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई की गयी। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। याद रहे कि इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी। लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत NCR में बिक्री न करने की शर्त रखी थी। दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 16 जिले आते हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पहली बार दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया था। 2024 में दिवाली पर बैन का उल्लघंन होने के बाद कोर्ट ने दिल्ली में सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी। 19 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने 2025 के पूरे साल पटाखों पर बैन का नोटिफिकेशन जारी किया था। उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक NCR में पटाखा बिक्री पर रोक लगाई है। जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त भी रखी थी। बेंच ने कहा था कि वे कोर्ट के अगले आदेश तक NCR में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे।

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