टेर नोयडा में चलती बस में गोली मारने के फर्जी मामले में जवाब तलब- हाइकोर्ट
इलाहाबाद। ग्रेटर नोएडा थाना नालेज पार्क के अंतर्गत चलती हुई बस में अभियुक्त सुंदर सिंह निवासी ग्राम बट जेबरा थाना ककड़खेड़ा जिला मेरठ के द्वारा सर में गोली मारने वाले आरोपी की ओर से चार्जशीट व तलबी आदेश को चुनौती दी गई। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा के समक्ष दलील दी की अभियुक्त को झूठा फसाया गया है और शिकायतकर्ता जोगिंदर कौर याची के चाचा की पूर्व पत्नी रही है जिनका 35 साल पहले विवाह विच्छेद हो चुका है और शिकायतकर्ता का पुत्र हिम्मत सिंह एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो याची के चाचा व परिवार पर दो बार जानलेवा हमला कर चुका है। जिसका मुकदमा निचली अदालत ग्रेटर नोयडा में लंबित है ।याची की पत्नी सोनी निर्मल उस मुकदमे में गवाह है। घटना पिछले साल 27 नवंबर की है, जिसमें चलती बस में ग्रेटर नोयडा थाना नालेजपार्क में शिकायतकर्ता जोगिंदर कौर के द्वारा बस में उसके बेटे को दिन दहाड़े गोली मार कर भागने का आरोप लगाया गया है जबकि घटना वाले दिन अभियुक्त अपने घर मेरठ पर मौजूद था और पुलिस ने शाम को मेरठ से गिरफ्तार कर अगले दिन फर्जी गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा में दिखा कर एक पिस्टल व गोली दिखाकर जेल भेज दिया ।मेरठ घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि गिरफ्तारी फर्जी है । और डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि मेडिकल में गोली मारे जाने के कोई तत्व सर में नहीं पाए गए । सर में सर्जरी के दौरान फ्रकचर पाया गया।अभियुक्त के विरुद्ध 16 जनवरी को चार्जशीट बिना FSL रिपोर्ट आये दाखिल की जा चुकी है और अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है पेशे से डॉक्टर है ।अभियुक्त निर्दोष है व जमानत पर है ।पूर्व में पुलिस कमिश्नर नोयडा से जवाब मांगा गया था । हाइकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए ,अपर शासकीय अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और अगली फाइनल सुनवाई की तिथि फ्रेश लिस्ट में 25-9-25 नियत की गई