इलाहाबाद। नोएडा में चलती बस में गोली मारने की घटना में अभियुक्त को कड़ी बहस व दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में मेरठ के कंकरखेड़ा गांव बट जेबरा निवासी सुंदर सिंह को अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव के समक्ष दलील दी की अभियुक्त को झूठा फसाया गया है और शिकायतकर्ता जोगिंदर कौर पत्नी श्याम सिंह निर्मल निवासी जेवर ग्रेटर नोयडा जो अभियुक्त के चाचा की पूर्व पत्नी रही है जिनका 35 साल पहले विवाह विच्छेद हो चुका है और शिकायतकर्ता का पुत्र हिम्मत सिंह एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो अभियुक्त के चाचा व परिवार पर दो बार जानलेवा हमला कर चुका है। जिसका मुकदमा निचली अदालत ग्रेटर नोयडा में लंबित है ।अभियुक्त की पत्नी सोनी निर्मल उस मुकदमे में गवाह है।अभियुक्त के चाचा श्याम सिंह निर्मल के द्वारा घायल हिम्मतसिंह की जमानत रद्द किए जाने के लिए भी याचिका हाइकोर्ट में दाखिल की है जो विचाराधीन है।
ग्रेटर नोयडा में चलती बस में गोली मारने वाले अभियुक्त की जमानत- हाइकोर्ट, ग्रेटर नोएडा थाना नालेज पार्क के अंतर्गत चलती हुई बस में अभियुक्त सुंदर सिंह निवासी ग्राम बट जेबरा थाना ककड़खेड़ा जिला मेरठ के द्वारा सर में गोली मारने वाले आरोपी अभियुक्त की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है।
घटना दिनांक 27- नवंबर 2024 को चलती बस में ग्रेटर नोयडा थाना नालेजपार्क में शिकायतकर्ता जोगिंदर कौर के द्वारा बस में उसके बेटे को दिन दहाड़े गोली मार कर भागने का आरोप लगाया गया है जबकि घटना वाले दिन अभियुक्त अपने घर मेरठ पर मौजूद था और पुलिस ने शाम को 4:00 बजे मेरठ से गिरफ्तार कर अगले दिन फर्जी गिरफ्तारी सुबह 8 बजे ग्रेटर नोएडा में दिखा कर एक पिस्टल व गोली दिखाकर जेल भेज दिया ।मेरठ घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि गिरफ्तारी फर्जी है । और डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि मेडिकल में गोली मारे जाने के कोई तत्व सर में नहीं पाए गए ।सर में सर्जरी के दौरान फ्रकचर पाया गया।एक हफ्ते के बाद घायल हिम्मत सिंह ने भी मेडिकल से डिस्चार्ज होने पर बयान में अभियुक्त का नाम लिया ।अभियुक्त के विरुद्ध 16 जनवरी 2025 को चार्जशीट बिना FSL रिपोर्ट आये दाखिल की जा चुकी है और अभियुक्त लगभग 6 महीने से जेल में बंद है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है पेशे से डॉक्टर है ।अभियुक्त निर्दोष है ट्रायल में न्यायालय में पूरा सहयोग करेगा जिस पर हाईकोर्ट ने अभियुक्त की जमानत शर्तो के साथ याचिका मंजूर कर ली।
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