सर्किल रेट न बढ़ाना अधिकारों का हनन

kabir Sharma
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मेरठ विकास प्राधिकरण की इंटीग्रटेड न्यू टाउनशिप योजना के अंतर्गत आने वाले गांव में प्रस्तावित सर्किल रेट सूची में कायस्थ गांवडी, मोहिउद्दीनपुर, इकला व छज्जुपुर में भी वृद्धि किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव भाटी व सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप जैन ने प्रभावित किसानो के साथ मण्डलायुक्त मेरठ से उनके कार्यालय पर मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

जिला प्रशासन ने प्रस्तावित सार्किल रेट 2025-26 में उन उन गांव में वृद्धि नहीं की जहाँ जहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण या आवास विकास को अपनी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करना है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस गौरव भाटी ने कहा कि भू स्वामियों को उचित मुआवजा दिलाने के जननायक राहुल गांंधी के प्रयासों से तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किसान हित में अधिनियम लाया गया था। परंतु किसान और भू स्वामी विरोधी भाजपा सरकार अधिनियम की धज्जिया उड़ाकर किसानों का शोषण कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप जैन ने कहा कि अधिनियम में बाजारी मूल्य को आधार मानकर मुआवजा की धनराशि गणना करने का नियम है। और मेरठ का बाजारी मूल्य किस कदर बढ़ रहा है वो प्राधिकरण की योजनाओं में चार गुना तक की दर से नीलामी स्वयं बयां कर रही है। और यहां बाजारी मूल्य को दरकिनार करते हुए सर्किल रेट से गणना की जा रही है और उसमें बढ़ोतरी न करना भू स्वामियों के साथ बहुत बड़ा छल है और उनके अधिकारों का हनन है। सुदीप जैन ने कहा कि साफतौर पर अधिनियम का उल्लंघन है क्योंकि अधिनियम में भूमि अधिग्रहण से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा वहां के प्रचलित दर के अनुसार भूमि दर में अद्यतन की बात कही गयी है।

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