नेवर पेड व लाॅग पेड के लिए मौका, बिजली चोरी प्रकरणों में भी राहत संभव, एमडी बोले उठा सकते हैं लाभ
मेरठ। पीवीवीएनएल एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता (02 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ता (01 किलोवाट तक) श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अभूतपूर्व और स्वर्णिम अवसर प्रदान करते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” शुरू की है। यह योजना 01 दिसम्बर 2025 से शुरू हो चुकी है और यह पहली बार है जब उपभोक्त्ताओं को बिल पर लगे ब्याज मे, शत-प्रतिशत छूट के साथ-साथ, मूलधन में भी 25% तक की ऐतिहासिक छूट दी जा रही है।
योजना में तत्काल कराएं पंजीकरण
योजना के लाभ के लिए तुरन्त पंजीकरण करें उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे इस अभूतपूर्व योजना के पहले चरण में ही पंजीकरण कराए क्योकि प्रथम चरण में मूलधन में सर्वाधिक 25% की छूट का लाभ मिलेगा, साथ ही विद्युत चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण पर सर्वाधिक 50% तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। भुगतान को आसान बनाने के लिए, उपभोक्ताओं को एकमुश्त या किश्तों में भुगतान करने की सुविधा इस योजना में दी जा रही है।
पंजीकरण 11 दिसंबर से
इसके अतिरिक्त योजना में अब एल०एम०वी०-1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल०एम०वी०-1 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के ऐसे उपभोक्ता जो कि 31.03.2025 को नेवर पेड उपभोक्ता की श्रेणी मे थे तथा डिस्कांम के सत्त प्रयास से उनके द्वारा 01.अप्रैल .2025 से 30.नवंबर .2025 की अवधि में पहली बार भुगान किया हो, को भी उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओ का उक्त योजना में 11.दिसंबर से पंजीकरण कराया जा रहा है। रवीश गुप्ता ने बताया कि इस ऐतिहासिक योजना का लाभ लेने के लिए, उपभोक्ता तुरन्त अपने निकटतम SDO कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन-सुविधा केन्द्र (CSC), फिनटेक प्रतिनिधि, विद्युत सखी एवं मीटर रीडर से संपर्क कर सकते हैं या विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट www.uppel.org पर पंजीकरण करा सकते हैं।