ऋषभ: हाई कोर्ट ने थमाये नोटिस

जोन-डी-1 में अवैध कांप्लैक्स
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ऋषभ: हाई कोर्ट ने थमाये नोटिस, मनाही के बाद भी कायदे कानूनों को ताक पर रखकर की गई आठ नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने मेरठ के वेस्ट एंड रोड मंदिर मार्ग स्थित प्रधानाचार्य मुकेश कुमार समेत चार को नोटिस थमा दिए हैं। जिनको यह नोटिस मिले हैं उनमें सीए संजय जैन, राजेश जैन व डिप्टी रजिस्ट्रार वरूण खरे शामिल हैं। ऋषभ एकाडेमी के संस्थापक सदस्य शरद जैन ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसको ताक पर रखकर ऋषभ एकाडेमी में आठ नियुक्तियां की गई हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। इस मामले को लेकर शरद जैन ने अदालत की अवमानना का याचिका हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि उनकी याचिका को सुनवाई के बाद स्वीकृत कर लिया गया है तथा ऋषभ में आठ लोगों की नियुक्ति मामले को लेकर प्रधानाचार्य मुकेश कुमार, सीए संजय जैन, राजेश जैन व डिप्टी रजिस्ट्रार वरूण खरे को नोटिस थमा दिए गए हैं। बकाैल शरद जैन ऋषभ की प्रबंध समिति को लेकर चल रहे विवादों के बीच हाईकोर्ट ने वहां शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं का हित देखते हुए केवल परीक्षाएं आयोजित करने तथा बैंक के माध्यम से फीस जमा करने की अनुमति दी है। लेकिन बजाए बैंक के हाथ दस्ती फीस ली जा रही है, यह भी हाईकोर्ट के आदेश की अवेहलना है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद जो आठ नियुक्ति की गयी हैं उनमें टीचर गाैरव चौधरी, राहुल कांत एडमिशन, दिलीप कुमार फीस, डीएस एडमिशन इंचार्ज, शिक्षक अपूर्वा तोमर सक्सेना आदि शामिल हैं। हाईकोर्ट की सिंगल बैच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। ऋषभ एकाडेमी में की गईं इन नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर करने वाले शरद जैन का कहना है कि सभी नियुक्तियां पूरी तरह से अवैध हैं। नियुक्तियां हाईकोर्ट के आदेश की खिलाफत है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि इन नियुक्तियों के नाम पर उक्त सभी आठों को किसी प्रकार का भुगतान गवन की श्रेणी में आता है। जिसकी रिकबरी की प्रार्थना कोर्ट से की जाएगी।

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