RTE के तहत दाखिले छह फरवरी से,आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावको के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिये शिक्षा सत्र 2023-24 के लिये राइट टू एजुकेशन (आरटीई ) के अंतर्गत दाखिलों के लिये जिले में प्रथम चरण की प्रक्रिया 6 फरवरी से प्रारम्भ हो गई है जो 28 फरवरी 2023 तक चलेगी जिसके लिये यह जरूरी है कि यह सूचना ज्यादा से ज्यादा गरीब अभिभावको तक पहुँचे और वो आरटीई के अंतर्गत अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करा सके यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि आखिर आरटीई है क्या गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की सीमा त्यागी ने बताया कि शिक्षा को सभी वर्ग के नागरिकों के बच्चों के लिए एक सामान बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार यानि राइट टू एजुकेशन को शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत राज्य में रहने वाले सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिल सके। आरटीई के माध्यम से राज्य के स्कूलों में बच्चों को 25% प्रतिशत सीटों पर मुफ्त एडमिशन प्रदान कर आरटीई के अंतर्गत राज्य के गरीब नागरिकों के बच्चों को निशुल्क एडमिशन की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चे की शिक्षा का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है। आरटीई के अंतर्गत जिन बच्चों की उम्र 3 से 6 साल के बीच है उनके अभिभावक बच्चों के एडमिशन के लिये आवेदन कर सकते है , उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार के वह नागरिक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी से संबंध रखते है वह इसका लाभ ले सकते है।
इस योजना को शुरू करने का उदेश्य यह है कि राज्य के अनेको ऐसे गरीब नागरिकों के बच्चे है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते है और कई बच्चे ऐसे होते है जिनके पास पैसे न होने के कारण उन्हें अपने बच्चों की पढाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। ऐसे गरीब लोग जो एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग से संबंध रखते है जिनके बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा में समानता नहीं मिल पाती उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने राइट टू एजुकेशन को शुरू किया जिसके माध्यम से बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।